(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-1561/2010
National Insurance Company Ltd. Versus Surendra Kumar
दिनांक : 12.09.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
परिवाद संख्या-509/2008 (1258/2003) सुरेन्द्र कुमार बनाम नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड में विद्वान जिला आयोग, रमाबाईनगर द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 20.07.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर केवल अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता श्री आशीष कुमार श्रीवास्तव को सुना गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
जिला उपभोक्ता आयोग ने परिवाद स्वीकार करते हुए कुल 36,075/-रू0 की क्षतिपूर्ति का आदेश 10 प्रतिशत ब्याज के साथ अदा करने का आदेश पारित किया है।
वाहन सं0 यू0पी0 78 टी-4874 का बीमा होना, वाहन के क्षतिग्रस्त होने के पश्चात बीमा क्लेम प्रस्तुत होना बीमा कम्पनी के विद्धान अधिवक्ता को स्वीकार है। उनका केवल यह तर्क है कि दुर्घटना के समय वाहन में गिट्टी लदी थी तथा 35-40 सवारियां बैठी हुई थी, इसलिए बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन किया गया है। एफ0आई0आर0 की प्रति के अवलोकन से ज्ञात होता है कि गिट्टी के ऊपर बैठी हुई सवारियां घायल होने का कथन किया है। अत: यह तथ्य स्थापित है कि इस वाहन में दुर्घटना के समय सवारियां बैठी हुई थी, जो बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन है। अत: नॉन स्टैण्डर्ड बेसिस के आधार पर 36,075/-रू0 में से 25 प्रतिशत कटौती करते हुए क्षतिपूर्ति की राशि दी जानी चाहिए। इसी प्रकार ब्याज 10 प्रतिशत के स्थान पर 06 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से अदा किया जाना चाहिए।
आदेश
प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। जिला उपभोक्ता मंच द्वारा पारित निर्णय/आदेश इस प्रकार परिवर्तित किया जाता है कि क्षतिपूर्ति के रूप में अंकन 36,075/-रू0 के स्थान पर 27,057/-रू0 अदा किये जायेंगे, साथ ही ब्याज की देयता 10 प्रतिशत के स्थान पर 06 प्रतिशत की दर से देय होगी। शेष निर्णय/आदेश पुष्ट किया जाता है।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय)(सुशील कुमार)
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 2