Uttar Pradesh

StateCommission

A/2005/1869

Mahindra and Mahindra - Complainant(s)

Versus

Surendra Kumar Gupta - Opp.Party(s)

K.N.Shukla

23 Feb 2023

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/2005/1869
( Date of Filing : 08 Nov 2005 )
(Arisen out of Order Dated in Case No. of District State Commission)
 
1. Mahindra and Mahindra
Bareilly
...........Appellant(s)
Versus
1. Surendra Kumar Gupta
Bareilly
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR PRESIDING MEMBER
 HON'BLE MR. Vikas Saxena JUDICIAL MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 23 Feb 2023
Final Order / Judgement

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।

(मौखिक)

अपील संख्‍या- 1869/2005

 

महिन्‍द्रा एण्‍ड महिन्‍द्रा बनाम सुरेन्‍द्र कुमार गुप्‍ता व अन्‍य

 

मा0 श्री विकास सक्‍सेना, सदस्‍य द्वारा उदघोषित

निर्णय 

दिनांक 23-02-2023

     पुकार की गयी। अपीलार्थी की ओर से विद्धान अधिवक्‍ता श्री काशीनाथ शुक्‍ला को सुना गया। प्रत्‍यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। जिला उपभोक्‍ता आयोग (प्रथम) बरेली द्वारा परिवाद सं0 11/2003 सुरेन्‍द्र कुमार गुप्‍ता बनाम महालक्ष्‍मी मोटर्स व अन्‍य में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 30.03.2005 के विरूद्ध यह अपील प्रस्‍तुत की गयी है। जिला उपभोक्‍ता मंच ने अपीलार्थी द्वारा उत्‍पादित तथा परिवाद के विपक्षी सं0 2 द्वारा विक्रीत वाहन का फर्श बदलने का आदेश पारित किया है, जिसके विफल रहने पर 40,000/- रूपये की अदायगी के लिए आदेशित किया है।

     अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्‍ता का यह तर्क है कि प्रत्‍यर्थी/परिवादी कभी भी वाहन को उनके गैराज में लेकर नहीं आया इसलिए फर्श नहीं बदला जा सका, चूंकि इस अवसर पर यह निष्‍कर्ष दिया जाना संभव नहीं है कि प्रत्‍यर्थी/परिवादी वाहन को लेकर आया कि नहीं लेकर आया। इसलिए इस भ्रम की स्थिति को दूर करने के उद्देश्‍य से केवल यह स्‍पष्‍ट आदेश करना समीचीन है कि अपीलार्थी प्रत्‍यर्थी/परिवादी को अंकन 40,000/- रू0 अदा करे, जिससे वह अपना वाहन की मरम्‍मत खुद करा सके ।

  •  

अपील खारिज की जाती है, परंतु विद्धान जिला उपभोक्‍ता आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश इस प्रकार परिवर्तित किया जाता है कि अपीलार्थी, प्रत्‍यर्थी/परिवादी को अंकन 40,000/- रूपये 03 माह के अंदर अदा करे, यदि 03 माह के अंदर इस राशि की अदायगी नहीं की जाती है तब इस राशि पर परिवाद प्रस्‍तुत करने की तिथि से अंतिम भुगतान की तिथि तक 09 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्‍याज देय होगा।

आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।

 

 

                                                      

    (विकास सक्‍सेना)                                  (सुशील कुमार)

        सदस्‍य                                           सदस्‍य

 

संदीप, आशु0 कोर्ट नं0-3

 
 
[HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR]
PRESIDING MEMBER
 
 
[HON'BLE MR. Vikas Saxena]
JUDICIAL MEMBER
 

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