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Dr. Amrish Patodi filed a consumer case on 11 Dec 2015 against Suraj Timber & Plywood Company in the Kota Consumer Court. The case no is CC/120/2014 and the judgment uploaded on 17 Dec 2015.
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, कोटा (राजस्थान)।
प्रकरण संख्या- 120 /14
डा0 अमरीश पाटोदी पुत्र राजमल पाटोदी जाति जैन महाजन, निवासी ए-559, श्रीनाथपुरम्, कोटा, राजस्थान। -परिवादी।
बनाम
सूरज टिम्बर एण्ड प्लाईवुड कपनी, 3 एयरपोर्ट के सामने, झालावाड रोड, कोटा।
-विपक्षी
समक्ष
भगवान दास - अध्यक्ष
हेमलता भार्गव - सदस्य
परिवाद अन्तर्गत धारा 12 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986
उपस्थित:-
1 श्री संजय पाटोदी, अधिवक्ता, परिवादी की ओर से।
2 श्री वी.के. राठौर , अधिवक्ता, विपक्षी की ओर से।
निर्णय दिनांक 11.12.15
परिवादी ने विपक्षी के विरूद्ध उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत लिखित परिवाद प्रस्तुत कर उसका संक्षेप में यह दोष बताया है कि उससे अपने आवास व अस्पताल के लिये फर्नीचर (मेटेरियल एवं लेबर) का कार्य कराया था, जिसके पेटे कुल 3,58,477/- रूपये का भुगतान किया गया, लेकिन विपक्षी ने घटिया किस्म का मेटेरियल लगाया तथा फिटिंग में भी लापरवाही व उपेक्षा की। बार-बार शिकायत करने पर भी सुनवाई नहीं की गई। विपक्षी को कानूनी नोटिस भेजा, जिसके बावजूद खिडकी, दरवाजे की उचित रिपेयरिंग नहीं की गई तथा लेट्रिन, बाथरूम के दरवाजे बदले नहीं गये, इससे परिवादी को लगभग 1,50,000/- रूपये का नुकसान हुआ, इसके अलावा शारीरिक कष्ट व मानसिक संताप भी हुआ।
विपक्षी के जवाब का सार है कि परिवादी ने उससे केवल मेटेरियल खरीदा था। उसने फिटिंग या लेबर का कोई कार्य नहीं कराया न ही फिटिंग, लेबर का कार्य दिया हुआ था। मेटेरियल अस्पताल के लिये अर्थात् व्यवसायिक उद्धेश्य हेतु खरीदा गया था, इसलिये परिवादी उपभोक्ता भी नहीं है। उसके मेटेरियल में कोई दोष नहीं है। परिवादी का नोटिस मिलने पर दूरभाष पर उसे सूचित कर दिया गया था कि मेटेरियल में कोई दोष होगा तो उसकी जांच करवाकर, बदलने को तैयार है। रिपेयर का उसका कोई दायित्व नहीं है। परिवाद झूंठा पेश किया गया।
परिवादी ने अपने शपथ-पत्र के अलावा विपक्षी द्वारा दिये गये स्टेटमेंट व उसे प्रेषित नोटिस, पोस्टल रसीद, ए/डी की प्रति प्रस्तुत की है।
विपक्षी ने पार्टनर अर्चना मूंदडा का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया।
हमने दोनों पक्षों की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया।
परिवादी ने विपक्षी से फिटिंग/लेबर का कार्य का करार होने के संबंध में कोई दस्तावेज या प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है। केवल शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है। जिसका खंडन विपक्षी के भागीदार ने अपना शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है, इसलिये हम पाते है कि परिवादी यह सिद्ध करने में विफल रहा है कि विपक्षी ने उसके आवास/ अस्पताल के फर्नीचर की फिटिंग व लेबर का कार्य करने का भी करार किया था।
परिवादी ऐसी कोई जांच रिपोर्ट भी प्रस्तुत नहीं कर सका है कि विपक्षी से खरीदा गया माल में कोई खराबी रही हो, क्योंकि इस संबंध में कोई जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है।
अतः हम पाते है कि परिवादी, विपक्षी का कोई दोष सिद्ध नहीं कर सका है।
अतः परिवाद खारिज किये जाने योग्य है।
आदेश
परिवादी का परिवाद विपक्षी के खिलाफ खारिज किया जाता है। परिवाद खर्च पक्षकारान अपना-अपना स्वयं वहन करेगे।
(हेमलता भार्गव) ( भगवान दास)
सदस्य अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद जिला उपभोक्ता विवाद
प्रतितोष मंच, कोटा। प्रतितोष मंच, कोटा।
निर्णय आज दिनंाक 11.12.15 को लिखाया जाकर खुले मंच में सुनाया गया।
सदस्य अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद जिला उपभोक्ता विवाद
प्रतितोष मंच, कोटा। प्रतितोष मंच, कोटा।
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