Rajasthan

Jaipur-I

1386/2012

PRAKASH CHOUDHARY - Complainant(s)

Versus

SURABHI ELECTRONICS - Opp.Party(s)

PRAKASH CHOUDHARY

30 Jun 2014

ORDER

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, जयपुर प्रथम, जयपुर

समक्ष:    श्री मिथलेश कुमार शर्मा - अध्यक्ष
          श्रीमती सीमा शर्मा - सदस्य
          श्री ओमप्रकाश राजौरिया - सदस्य

परिवाद सॅंख्या: 1386/2012
प्रकाश चैधरी जाट पुत्र श्री नन्द राम चैधरी, जाति जाट, आयु 29 वर्ष, निवासी 772, शांति नगर, दुर्गापुरा, जयपुर (राजस्थान)

                                              परिवादी
               ं     बनाम

1.    मैसर्स सूरभि इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड इक्यूपमेंट्स, 9/1, ग्राउण्ड फ्लोर, होटल वेलकम, न्यू काॅलोनी, जयन्ती बाजार , नियर पाॅंच बत्ती, जयपुर (राजस्थान) जरिए अधिकृत प्रतिनिधि/प्रबंधक Û
2.    सोनी इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड, रजिस्टर्ड आॅफिस ए-31, मोहन को-आॅपरेटिव इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, मथुरा रोड़, न्यू देहली 110044 Û
              विपक्षी

अधिवक्तागण :-
श्री प्रकाश चैधरी - स्वयं - परिवादी
श्री शैलेन्द्र छाबड़ा - विपक्षी सॅंख्या 2

                             परिवाद प्रस्तुत करने की दिनांक: 30.11.12

                       आदेश     दिनांक: 27.01.2015

परिवादी की ओर से परिवाद इन तथ्यों का पेश किया गया है कि परिवादी ने विपक्षी सॅंख्या 1 के यहां से दिनांक 23.07.2010 को एक केमरा सोनी डीएससी-एस2100/एस ई 37 राशि 6800/- रूपए में क्रय किया था । उक्त केमरा क्रय करने के कुछ समय पश्चात ही उसके स्क्रीन पर स्पाॅट आने लगा जिसे देखने के लिए विपक्षी सॅंख्या 1 से कहा गया तो उसने बताया कि कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है  लेकिन कैमर को आॅन आॅफ करके लेंस को अंदर करने की कोशिश लेकिन जूम लेंस केमरे के अंदर नहीं गया तथा समस्या आने लगी  इसके लिए परिवादी विपक्षी सॅंख्या 2 के अधिकृत सर्विस सेंटर ग्लोबल सर्विसेज के यहां गया तो उसे बताया गया कि स्क्रीन बदलने का अतिरिक्त भुगतान उसे करना पड़ेगा और उसके पश्चात घर पर शादी होने के कारण 1839/- रूपए अदा करके परिवादी ने उक्त केमरे को ठीक करवाया जो केमरा वांरटी अवधि में था और इस आधार पर परिवादी में वर्णित अनुतोष परिवादी ने चाहा है ।
2. विपक्षी सॅंख्या 1 की ओर से परिवाद का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है ना ही कोई उपस्थित आया है ।
3. विपक्षी सॅंख्या 2 की ओर से जवाब पेश किया गया है जिसमें यह वर्णित है कि जवाब प्रस्तुत करने के लिए हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति अधिकृत है । कैमरे के पाटर््स परिवादी की लापरवाही के कारण टूटने से उनके सम्बन्ध में किसी भी मुआवजे का परिवादी अधिकारी नहीं है और अन्य तथ्य अंकित करते हुए, परिवाद के तथ्यों के अनुसार वांरटी की शर्ते लागू नहीं होने का 
4. उपरोक्त तथ्यों पर दोनों पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया ।
5. विद्वान अधिवक्ता परिवादी की दलील है कि जो तथ्य परिवाद में वर्णित किए गए हैं उनका समर्थन परिवादी की ओर से प्रस्तुत शपथ-पत्र और दस्तावेज से होता है और इस आधार पर परिवाद स्वीकार कर परिवाद में वर्णित अनुतोष दिलवाया जावे । विद्वान अधिवक्ता विपक्षी सॅंख्या 2 की दलील है कि जो तथ्य जवाब में वर्णित किए गए हैं उनके आधार पर विपक्षी का कोई दायित्व नहीं बनता है और जवाब में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए परिवाद खारिज किए जाने का निवेदन किया गया है ।
6. उपरोक्त तर्को के आधार पर हमने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि सुरभी इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड इक्यूपमेंट्स जयंती बाजार, जयपुर से परिवादी ने दिनांक 23 जुलाई 2010 को एक केमरा सोनी डी एस सी-एस 2100 रूपए 6800/- में क्रय किया था और इस क्रय के सम्बन्ध में परिवादी की ओर से बिल की प्रति प्रस्तुत की गई है । उक्त बिल के साथ परिवादी को सर्विस कूपन व वांरटी कार्ड उपलब्ध करवाया गया था । परिवादी ने अपने परिवाद में जो तथ्य वर्णित किए हैं उनके समर्थन में उक्त दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं ।
7. विपक्षी सॅंख्या 2 की ओर से जो तथ्य अपने जवाब में वर्णित किया गया है उनके समर्थन में परिवादी की ओर से ही प्रस्तुत वांरटी की शर्त सॅंख्या 8 का हवाला दिया है जिसमें यह वर्णित है कि ‘‘ ज्ीपे ूंततंदजल ेींसस दवज ंचचसल जव कंउंहमे बंनेमक जव जीम चतवकनबज इल ंबबपकमदजए सपहीजमदपदहए पदहतमेे व िूंजमतए पितम वत ंबजे व िळवकए पउचतवचमत अमदजपसंजपवदए कतवचचपदह वत मगबमेेपअम ेीवबा वत ंदल मगजमतदंस बंनेम इमलवदक ैवदलश्े बवदजतवस ंदकध्वत ंदल कंउंहम बंनेमक कनम जव जंउचमतपदह व िजीम चतवकनबज इल ंद नदंनजीवतप्रमक ंहमदजण्ष् इन तथ्यों के समर्थन में विपक्षी सॅंख्या 1 की ओर से शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया है ।
8. परिवादी की ओर से जो तथ्य अपने परिवाद व शपथ-पत्र में वर्णित किए हैं उनके संदर्भ में जवाब के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि जिस लेंस के त्रुटिपूर्ण होने के कारण केमरा सही प्रकार से काम नहीं कर रहा था उस लेंस में निर्माणाधीन त्रुटि प्रकट नहीं होती है और लेंस को बदलने के लिए जो राशि विपक्षी सॅंख्या 2 ने प्राप्त की है वह वांरटी की शर्त सॅंख्या 8 के अनुसार प्राप्त करने के लिए अधिकारी था । लेंस को बदलने के लिए, वांरटी अवधि में होते हुए भी , जो लेबर चार्जेज के 600/- रूपए वसूल किए गए हैं वह परिवादी वापिस प्राप्त करने का अधिकारी है।
9. अत: उपरोक्त परिस्थितियों के आधार पर परिवादी का परिवाद आंशिक रूप से  स्वीकार किए जाने योग्य है ।
आदेश
अत: इस समस्त विवेचन के आधार पर परिवादी का यह परिवाद आंशिक रूप से स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि  विपक्षी सॅंख्या 2 लेबर चार्जेज के लिए वसूल किए गए 600/- रूपए अक्षरे छ: सौ रूपए परिवाद प्रस्तुत करने की दिनांक 30.11.2012 से 9 प्रतिशत वार्षिक की ब्याज दर सहित दो माह में अदा करेगा । इसके अलावा परिवादी को कारित मानसिक संताप की क्षतिपूर्ति के लिए उसे 3500/- रूपए अक्षरे तीन हजार पाॅंच सौ रूपए एवं परिवाद व्यय 1500/- रूपए अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपए अदा करेेेगा । परिवादी का अन्य अनुतोष अस्वीकार किया जाता है।    

 

( ओ.पी.राजौरिया )   (श्रीमती सीमा शर्मा   (मिथलेश कुमार शर्मा)    
     सदस्य              सदस्य          अध्यक्ष      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
निर्णय आज दिनांक 27.01.2015 को लिखाकर सुनाया गया।


( ओ.पी.राजौरिया )   (श्रीमती सीमा शर्मा   (मिथलेश कुमार शर्मा)    
     सदस्य              सदस्य          अध्यक्ष      

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