परिवाद सं0- 153/2017
राजेश टण्डन बनाम सुपरटेक लि0
(मौखिक) 26.03.2018
परिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्तागण श्री मनोज कुमार शर्मा एवं श्री सुरेश चन्द्र पाण्डेय उपस्थित आये हैं। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री आई0पी0एस0 चड्ढा और श्री शैलेन्द्र कुमार सीनियर मैनेजर लीगल उपस्थित हैं।
विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि पक्षों के बीच हुई वार्ता के अनुसार पक्षों के बीच मामला तय हो गया है। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तावित सेटेलमेंट डीड का प्रारूप भी प्रस्तुत किया है।
उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण ने आश्वासन दिया कि उपरोक्त सेटेलमेंट डीड का क्रियान्वयन दि0 31 मार्च 2019 तक अवश्य होगा। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता एवं सीनियर मैनेजर लीगल ने आयोग को यह भी अवगत कराया कि सेटेलमेंट के अनुसार वैकल्पिक भवन पर मार्च 2019 तक कब्जा दे दिया जायेगा। इस अवधि में 6 महीने का और ग्रेस पीरियड भी हो सकता है।
परिवादी के विद्वान अधिवक्ता उपरोक्त शर्त से सहमत हैं।
परिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने परिवादी का शपथ पत्र प्रस्तुत किया और शपथ पत्र की धारा 5 में स्पष्ट कथन किया है कि परिवादी विपक्षी द्वारा प्रस्तावित वैकल्पिक फ्लैट को स्वीकार करने को तैयार है और विपक्षी द्वारा प्रस्तावित सेटेलमेंट डीड भी स्वीकार करने को तैयार है। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता ने सेटेलेमेंट डीड के आधार पर सूचित किया कि वैकल्पिक फ्लैट के रूप में परिवादी को सुपरटेक अप कंट्री में स्थित प्लाट नं0- TS-01, Sector-17 A, Yamuna Expressway, Greater Noida, U.P. India का फ्लैट 306 टावर एच 1 को निम्न शर्तों पर देने को तैयार है:-
i. Issue a new allotment of residential unit to the first party bearing residential Unit No. Flat no. 306 in tower H1, admeasuring ………….sq.ft. of project called “Supertech Up Country” situated at plot No. TS-01, Sector-17 A, Yamuna Expressway, Greater Noida, U.P. (India) (hereinafter referred to as the said “New Unit”) vide fresh allotment letter and on the terms and conditions mentioned in the said allotment letter. The possession of the allotted New Unit is……………… However, this period can be extended for a further grace period of 6 (six) months.
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ii. Cancel the allotment of the Unit allotted earlier to the First party and transfer amount of Rs. 18,52,728/- (Rupees Eighteen Lacs Fifty Two Thousand Seven Hundreds Twenty Eight Only) received in account of earlier unit allotted to the first party, to the New Unit account to be allotted to the First Party.
iii. To provide delay penalty of Rs. 5 per sq. ft. for a period starting from………………till…………The said penalty shall be adjusted/credited by the Second party at the time of offer of possession demand of the New Unit allotted to the Second party.
In lieu of the aforesaid clause the first party hereby agrees and undertakes to withdraw the aforesaid case filed against the Second Party, immediately (hereinafter referred to as the “Settlement”).
परिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने सूचित किया कि उपरोक्त शर्तों पर उपरोक्त वैकल्पिक फ्लैट परिवादी लेने को तैयार है और तदनुसार अपना परिवाद वापस लेता है तथा सेटेलमेंट को मानने को तैयार है। अत: परिवादी के विद्वान अधिवक्ता परिवाद पर अब बल नहीं देना चाहते हैं।
उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के उपरोक्त कथन एवं सेटेलमेंट के अनुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है।
(न्यायमूर्ति अख्तर हुसैन खान)
अध्यक्ष
शेर सिंह, आशु0,
कोर्ट नं0-1