(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
परिवाद संख्या-150/2012
Amrendra Kumar Gupta S/O Late Sri Mahadeo Prasad
Vs.
R.K. Arora, CMD/Chairman, M/S Super tech Ltd.
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
परिवादी की ओर से उपस्थित: श्री टी0एच0 नकवी, विद्धान अधिवक्ता
विपक्षी की ओर से उपस्थित: कोई नहीं
दिनांक : 26.11.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
- यह परिवाद विपक्षीगण के विरूद्ध सही मांग पत्र जारी करने तथा परिवादी के पक्ष में आवंटन पत्र जारी करने हेतु निर्देश दिया जाए तथा परिवादी बैंक से ऋण लेने तथा विपक्षी पक्ष को फ्लैट के मूल्य के रूप में अंकन 35,53,500/-रू0 का भुगतान करने में सक्षम हो सके। यह भी प्रार्थना की है कि विपक्षी पक्ष को परिवादी के नाम से बुक किये गये फ्लैट को बहाल करने तथा जब्ती को रद्द करने तथा परिवादी द्वाराझेली गयी मानसिक प्रताड़ना के मद में 10,00,000/-रू0 का मुआवजना देने तथा परिवाद व्यय के रूप में अंकन 35,000/-रू0 निर्देश देने की कृपा करें।
- परिवादी के पक्ष में यूनिट आवंटित की गयी। परिवादी द्वारा अंकन 50,000/-रू0 दिनांक 30.06.2011 को जमा किये गये, इसके पश्चात दिनांक 06.09.2011 को विपक्षी भवन निर्माता कम्पनी द्वारा मांग पत्र जारी किया गया और 50 रूपये प्रति स्क्वायर फीट की दर से पीएलसी की मांग भी की गयी, इसके पश्चात दिनांक 05.10.2011 को डिमाण्ड लेटर जारी किया गया तथा पूर्व के जमा 1,000/-रू0 काट लिये गये। इसके पश्चात दिनांक 06.12.2011 को विपक्षी द्वारा भवन निरस्त कर दिया गया तथा अंकन 50,000/-रू0 की राशि जब्त कर ली गयी, इसके पश्चात परिवादी द्वारा दिनांक 15.12.2011 को लीगल नोटिस भेजा गया, इसके पश्चात परिवाद प्रस्तुत किया गया तथा यह अनुरोध किया गया कि विपक्षी को आदेशित किया जाए कि वह मांग पत्र को दुरूस्त करे। ताकि परिवादी अंकन 35,53,500/-रू0 का ऋण प्राप्त कर भुगतान कर सके, यथार्थ में यह परिवाद वाद कारण विहीन है। मांग पत्र जारी होने के बावजूद परिवादी द्वारा कोई धनराशि जमा नहीं की गयी। धनराशि जमा न करने के कारण भवन का आवंटन निरस्त हो चुका है, इसलिए परिवादी के पक्ष में वांछित अनुतोष जारी नहीं किया जा सकता। तदनुसार परिवाद खारिज होने योग्य है।
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परिवाद खारिज किया जाता है।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय)(सुशील कुमार)
सदस्य सदस्य
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 2