(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-1771/2011
Nagar Palika Parishad Versus Smt. Sunita Sharma
दिनांक : 13.08.2024
माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
परिवाद संख्या-66/2010, श्रीमती सुनीता शर्मा बनाम नगर पालिका परिषद, बडौत में विद्वान जिला आयोग, बागपत द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 03.08.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर केवल अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता श्री पियूष मणि त्रिपाठी को सुना गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
जिला उपभोक्ता आयोग ने वह राशि (अंकन 5,000/-रू0) 08 प्रतिशत ब्याज के साथ वापस लौटाने का आदेश पारित किया है, जो परिवादी द्वारा दुकान प्राप्त करने के लिए जमा कराये गये थे, परंतु दुकान कभी भी प्राप्त नहीं करायी जा सकी। अत: जो राशि जमा करायी गयी है, उस राशि को वापस लौटाने के आदेश में किसी प्रकार की अवैधानिकता नहीं है, सिवाय इसके कि ब्याज दर 08 प्रतिशत के स्थान पर 06 प्रतिशत किया जाए।
आदेश
प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। जिला उपभोक्ता मंच द्वारा पारित निर्णय/आदेश इस प्रकार परिवर्तित किया जाता है कि केवल ब्याज दर 08 प्रतिशत के स्थान पर 06 प्रतिशत की दर से देय होगी।
उभय पक्ष अपना-अपना व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय)(सुशील कुमार)
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 2