(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-1974/2008
बड़ौदा यू.पी. ग्रामीण बैंक, ब्रांच जोहवाशर्की ब्रांच, जिला रायबरेली द्वारा ब्रांच मैनेजर
बनाम
सुनील कुमार पुत्र श्री काशी प्रसाद, जोहवाशर्की सर्कल, तहसील रायबरेली व अन्य
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
प्रत्यर्थी सं0-1 की ओर से उपस्थित : श्री पी.एन. द्विवेदी।
प्रत्यर्थी सं0-2 की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक : 06.02.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या-44/2007, सुनील कुमार बनाम शाखा प्रबंधक बड़ौदा पूर्वी उत्तर प्रदेश जिला रायबरेली तथा एक अन्य में विद्वान जिला आयोग, रायबरेली द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 28.8.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील पर बल देने के लिए अपीलार्थी तथा प्रत्यर्थी सं0-2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। अत: केवल प्रत्यर्थी सं0-1 के विद्वान अधिवक्ता श्री पी.एन. द्विवेदी को सुना गया तथा प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
2. परिवादी द्वारा अपने व्यापार को संचालित करने के लिए विपक्षी सं0-1/अपीलार्थी से ऋण प्राप्त किया गया था, परन्तु इस ऋण
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का बीमा अपीलार्थी बैंक द्वारा नहीं कराया गया, जिसे सेवा में कमी मानते हुए आग लगने के कारण कारित क्षति की पूर्ति का आदेश विद्वान जिला आयोग द्वारा पारित किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलार्थी बैंक द्वारा परिवादी के खाते से प्रीमियम की राशि काट भी ली गयी, परन्तु बीमा कंपनी को अग्रसारित नहीं की गयी, इसलिए बीमा कंपनी द्वारा पालिसी जारी नहीं की जा सकी। अत: अग्निकाण्ड के कारण क्षतिपूर्ति के लिए विपक्षी बैंक को उत्तरदायी ठहराने का निर्णय/आदेश विधिसम्मत हैं, इसमें कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। तदनुसार प्रस्तुत अपील निरस्त होने योग्य है।
आदेश
3. प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है।
उभय पक्ष अपना-अपना व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित सम्बन्धित जिला आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार(
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0,
कोर्ट-3