(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-1903/2007
एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, ईडीडी, धामपुर, बिजनौर
बनाम
सुखानन्द पुत्र श्री कल्लू सिंह
समक्ष:-
1. माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष।
2. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री इसार हुसैन,
विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक : 13.12.2023
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद सं0-202/2002, सुखानन्द बनाम एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, विद्युत वितरण खण्ड में विद्वान जिला आयोग, बिजनौर द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 30.7.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री इसार हुसैन को सुना गया तथा प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
2. विद्वान जिला आयोग द्वारा वसूली प्रमाण पत्र जारी करने और विद्युत बिल के संबंध में कोई वसूली जारी न करने का आदेश पारित किया गया है, क्योंकि रिकवरी सर्टिफिकेट दो वर्ष पश्चात जारी किया गया है। विद्युत अधिनियम के अंतर्गत दो वर्ष
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पश्चात विद्युत शुल्क की वसूली जारी नहीं की जा सकती। अत: समय बाधित राजस्व निर्धारण पर उपरोक्त वर्णित निर्णय/आदेश पारित किया गया, जो विधिसम्मत है। यद्यपि विद्वान जिला आयोग द्वारा वाद व्यय के रूप में आदेशित धनराशि 500/-रू0 समाप्त किया जाना न्यायोचित है। तदनुसार प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार होने योग्य है।
आदेश
3. प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। विद्वान जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 30.7.2007 इस प्रकार परिवर्तित किया जाता है कि विद्वान जिला आयोग द्वारा वाद व्यय के रूप में आदेशित धनराशि अंकन 500/-रू0 (पांच सौ रूपये) अपास्त किया जाता है। शेष निर्णय/आदेश यथावत् रहेगा।
उभय पक्ष अपना-अपना व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित सम्बन्धित जिला आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार) (सुशील कुमार)
अध्यक्ष सदस्य
लक्ष्मन, आशु0,
कोर्ट-1
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