(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-182/2007
ब्रांच मैनेजर, भारतीय स्टेट बैंक बनाम सुक्खन सिंह पुत्र श्री सलोका सिंह
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
दिनांक : 27.09.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
प्रस्तुत अपील पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री शरद द्विवेदी एवं श्री कार्तिक पाण्डेय तथा प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रतीक सक्सेना उपस्थित हैं।
दिनांक 27.2.2017 के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रत्यर्थी की मृत्यु हो चुकी है और अभी तक उनके विधिक वारिसों को प्रतिस्थापित नहीं किया गया है। मर्यादा अधिनियम के अनुच्छेद 106 के अनुसार किसी पक्षकार की मृत्यु पर प्रतिस्थापन की अवधि 90 दिन है। अत: 90 दिन की अवधि के अन्दर प्रतिस्थापन नहीं कराया गया है। तदनुसर प्रस्तुत अपील उपशमित हो चुकी है।
पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाती है।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार(
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0, कोर्ट-2