(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-893/2010
(जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम, मैनपुरी द्वारा परिवाद संख्या-338/2003 में पारित निणय/आदेश दिनांक 18.03.2010 के विरूद्ध)
1. एन.एस. आइस एण्ड कोल्ड स्टोरेज प्रा0लि0, डालूपुर रोड, सोथरा बरनाहल जिला मैनपुरी द्वारा डायरेक्टर मुकुल यादव, निवासी कोठी हैवरा जिला इटावा।
2. नीरज कुमार यादव, निवासी 567 हर्ष नगर कचहरी रोड इटावा।
3. सोवरन सिंह यादव, निवासी कोठी हैवरा, जिला इटावा।
4. सौरभ यादव, निवासी मकान नं0-127 नई कालोनी इटावा।
अपीलार्थीगण/विपक्षी संख्या-1 त 4
बनाम
1. सुबोध कुमार पुत्र वी. सिंह, निवासी प्रहलादपुर डाक बरनाहल करहल जिला मैनपुरी।
2. ओरियण्टल इंश्योरेंस कं0, ब्रांच मैनपुरी द्वारा ब्रांच मैनेजर।
प्रत्यर्थीगण/परिवादी/विपक्षी संख्या-5
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्री विकास सक्सेना, सदस्य।
अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित : श्री एस0के0 श्रीवास्तव, विद्वान
अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक: 10.12.2021
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या-338/2003, सुबोध कुमार बनाम मैसर्स एन.एस. आइस एण्ड कोल्ड स्टोरेज प्रा0लि0 तथा चार अन्य में विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग, मैनपुरी द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय/आदेश दिनांक 18.03.2010 के विरूद्ध यह अपील योजित की गई है। इस निर्णय/आदेश द्वारा विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग ने परिवाद विपक्षी संख्या-1 त 4 के विरूद्ध आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए विपक्षीगण को आदेशित किया
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गया कि वह परिवादी को अंकन 13,800/- रूपये 06 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ अदा करें तथा मानसिक कष्ट की मद में अंकन 5,000/- रूपये तथा अंकन 2,000/- रूपये वाद व्यय भी अदा करने का आदेश दिया गया है।
2. परिवाद पत्र के तथ्यों के अवलोकन से जाहिर होता है कि परिवादी ने विपक्षीगण के कोल्ड स्टोरेज में कुल 138 पैकेट आलू का भण्डार किया था, परन्तु यह आलू कोल्ड स्टोरेज में सुरक्षित नहीं रखे गए और कोल्ड स्टोरेज का सही संचावलन नहीं किया गया, जिसके कारण आलू सड़ गए।
3. विपक्षीगण संख्या-1 लगायत 4 का कथन है कि व्यापारिक उद्देश्यों के लिए आलू रखे गए थे, इसलिए परिवादी उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आते हैं। विपक्षीगण द्वारा कोई लापरवाही नहीं की गई है और मनमाने तरीके से क्षति की मांग की गई है।
4. दोनों पक्षकारों की साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा उपरोक्त वर्णित निर्णय/आदेश पारित किया गया है।
5. इस निर्णय/आदेश को इन आधारों पर चुनौती दी गई है कि विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश तथ्य एवं साक्ष्य के विपरीत है, मनमाना है, सबूत के बिना है, इसलिए अपास्त होने योग्य है।
6. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री एस0के0 श्रीवास्तव उपस्थित आए। प्रत्यर्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अत: केवल अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई तथा प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
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7. स्वंय अपील के ज्ञापन से जाहिर होता है कि अपीलार्थीगण को कोल्ड स्टोरेज में आलू रखा जाना स्वीकार है। इस तथ्य से भी स्पष्ट रूप से इंकार नहीं किया गया है कि आलू खराब नहीं हुए, इसलिए विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश में कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। अपील तदनुसार खारिज होने योग्य है।
आदेश
8. प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है।
पक्षकार अपना-अपना अपीलीय व्यय स्वंय वहन करेंगे।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(विकास सक्सेना) (सुशील कुमार)
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0,
कोर्ट-2