Uttar Pradesh

StateCommission

A/222/2022

Chief Medical Officer - Complainant(s)

Versus

Subhash - Opp.Party(s)

Anand Bhargav

11 Sep 2024

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/222/2022
( Date of Filing : 04 Apr 2022 )
(Arisen out of Order Dated 26/02/2022 in Case No. C/2019/14 of District Baghpat)
 
1. Chief Medical Officer
Baghpat Through Dr. Suhshma Chandra
...........Appellant(s)
Versus
1. Subhash
S/o Dandhu R/o vill. Sultanpur Hatana Tahsil Baghpat Dist. Baghpat
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR PRESIDENT
 
PRESENT:
 
Dated : 11 Sep 2024
Final Order / Judgement

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ

(मौखिक)

अपील संख्‍या-222/2022

चीफ मेडिकल आफिसर, बागपत व एक अन्‍य

बनाम

सुभाष पुत्र श्री धान्‍दू

समक्ष:-

माननीय न्‍यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्‍यक्ष।

अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित : श्री आनन्‍द भार्गव, 

                              विद्वान अधिवक्‍ता।

प्रत्‍यर्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।

दिनांक: 11.09.2024

माननीय न्‍यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्‍यक्ष द्वारा उदघोषित

निर्णय

अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्‍ता              श्री आनन्‍द भार्गव को सुना। प्रत्‍यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

     प्रस्‍तुत अपील इस न्‍यायालय के सम्‍मुख जिला उपभोक्‍ता   आयोग, बागपत द्वारा परिवाद संख्‍या-14/2019 सुभाष बनाम डा0 सुषमा चन्‍द्रा (सर्जन) मुख्‍य चिकित्‍साधिकारी बागपत व एक अन्‍य में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 26.02.2022 के विरूद्ध योजित की गयी है।

विद्वान जिला उपभोक्‍ता आयोग द्वारा परिवाद आंशिक रूप से स्‍वीकार करते हुए निम्‍न आदेश पारित किया गया:-

''परिवाद परिवादी अंशत: स्‍वीकार किया जाता है। विपक्षीगण को आदेशित किया जाता है, कि वे एक माह के अन्‍दर परिवादी को आर्थिक, मानसिक व शारीरिक क्षति हेतु अंकन 5,00,000/-रूपये एवं वाद व्‍यय अंकन 10,000/-रूपये कुल अंकन 5,10,000/-रूपये अदा करें। त्रुटि होने पर परिवादी संस्थित करने की तिथि से अन्तिम भुगतान करने की तिथि तक 07 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्‍याज अदा करना पड़ेगा।''

अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्‍ता को सुनने  तथा  परिवाद

 

 

 

 

 

-2-

पत्र में उल्लिखित तथ्‍यों के परीक्षण एवं परिशीलन से यह पाया गया कि परिवादी की पत्‍नी द्वारा विपक्षी चिकित्‍सक से नसबन्‍दी  का आपरेशन कराया गया तथा नसबन्‍दी आपरेशन असफल होने के कारण वह गर्भवती हो गयी व उसके द्वारा एक बच्‍चे (पुत्री) को जन्‍म दिया गया। मेरे विचार से उक्‍त नसबन्‍दी आपरेशन हेतु परिवादी द्वारा किसी प्रकार का कोई शुल्‍क दिया जाना उल्लिखित नहीं किया गया, जिस कारण कोई शुल्‍क न दिए जाने के कारण प्रश्‍नगत प्रकरण उपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम के अन्‍तर्गत संधारणीय नहीं है तथा यह कि नसबन्‍दी आपरेशन इस तथ्‍य की शत-प्रतिशत गारण्‍टी नहीं देता है कि इस आपरेशन के बाद कोई महिला गर्भवती नहीं हो सकती है। तदनुसार जिला उपभोक्‍ता  आयोग द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश विधिसम्‍मत नहीं है, जो अपास्‍त किए जाने योग्‍य है।

आदेश

     प्रस्‍तुत अपील स्‍वीकार की जाती है। जिला उपभोक्‍ता    आयोग, बागपत द्वारा परिवाद संख्‍या-14/2019 सुभाष बनाम डा0 सुषमा चन्‍द्रा (सर्जन) मुख्‍य चिकित्‍साधिकारी बागपत व एक अन्‍य में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 26.02.2022 अपास्‍त किया जाता है।

प्रस्‍तुत अपील में अपीलार्थीगण द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गयी हो तो उक्‍त जमा धनराशि अर्जित ब्‍याज सहित अपीलार्थीगण को यथाशीघ्र विधि के अनुसार वापस की जाए।

आशुलिपि‍क से अपेक्षा की जाती है कि‍ वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।

 

     (न्‍यायमूर्ति अशोक कुमार)

अध्‍यक्ष

जितेन्‍द्र आशु0

कोर्ट नं0-1

 

 
 
[HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR]
PRESIDENT
 

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