राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
(मौखिक)
अपील सं0-१२६/२००३
(जिला उपभोक्ता फोरम मेरठ द्वारा परिवाद संख्य—३२०/२००२ में पारित आदेश दिनांक:१८/१२/२००२ के विरूद्ध)
Meerut Development Authority Meerut through its Secretary.
............Appellant.
Versus
Subhash Singhal son of Shri Tarsam Chandra current residing at 6A/1 W.E.A. Karol Bagh New Delhi-110005.
……. Respondent.
समक्ष:-
1 मा0 श्री राम चरन चौधरी, पीठासीन सदस्य।
2 मा0 श्रीमती बाल कुमारी, सदस्य।
अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित:-श्री सर्वेश कुमार शर्मा विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित:-कोई नहीं।
दिनांक:०८/१०/२०१५
मा0 श्री राम चरन चौधरी पीठा0सदस्य, द्वारा उद्घोषित।
निर्णय
प्रस्तुत अपील विद्वान जिला उपभोक्ता फोरम मेरठ द्वारा परिवाद सं0:३२०/२००२ में पारित आदेश दिनांक:१८/१२/२००२ के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।
अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सर्वेश कुमार शर्मा उपस्थित हैं। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का परिशीलन किया।
अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि जिला उपभोक्ता फोरम द्वारा जो आदेश पारित किया गया था उसका अनुपालन हो गया है। अब कोई देयता उन पर नहीं बनती है। अत: यह अपील उद्देश्यहीन हो गयी है। हमारी राय में जिला मंच द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह विधि सम्मत है, जिसमें कोई हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार अपील निरस्त किए जाने योग्य है।
आदेश
अपील निरस्त की जाती है।
(राम चरन चौधरी) (बाल कुमारी)
पीठासीन सदस्य सदस्य सत्येन्द्र कोर्ट नं0-5