(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-70/2008
शिप्रा स्टेट लिमिटेड
बनाम
श्री सुबाष छाबड़ा व अन्य
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
उपस्थिति:-
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित: श्री सुशील कुमार शर्मा के सहयोगी
विद्धान अधिवक्ता श्री नन्द कुमार
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित: श्री राजेश चडढा
दिनांक :20.02.2024
माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या– 143/2007, सुभाष छावड़ा व एक अन्य बनाम मेसर्स शिप्रा स्टेट लिमिटेड में जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 04.12.2007 के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी है। अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता श्री एस0 के0 शर्मा के सहयोगी श्री नन्द कुमार उपस्थित आए। प्रत्यर्थी की ओर से विद्धान अधिवक्ता श्री राजेश चडढा उपस्थित है। उभय पक्ष के विद्धान अधिवक्तागण को सुना गया तथा प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
2. विद्धान जिला उपभोक्ता आयोग ने बीमा धनराशि अंकन 27,798.00 रू0 18 प्रतिशत ब्याज के साथ अदा करने का आदेश पारित किया है।
3. परिवाद के तथ्यों के अनुसार परिवादीगण विपक्षी से एम. बी. 23 दुकान लिया था जिसे हाइट्स शिप्रा सनसिटी इंदिरापुरम द्धारा दिनांक 15.01.2001 को आवंटित किया। विपक्षी के निर्देशानुसार परिवादी ने समस्त देय का भुगतान कर दिया और विपक्षी ने दिनांक 06.09.2003 को परिवादीगण के पक्ष में पट्टा अभिलेख भी कर दिया था परन्तु मौके पर परिवादीगण के दुकान का क्षेत्रफल 1.22 स्क्वायर मीटर कम है। परिवादी ने 1.22 स्क्वायर मीटर के क्षेत्रफल के मूल्य की मांग विपक्षी से किया जिसे विपक्षी द्धारा अस्वीकृत कर दिया गया। इस लिये विद्धान जिला उपभोक्ता आयोग द्धारा अधिक जमा की गई राशि अंकन 28,798.00 प्रदान करने का आदेश दिया है। इस आदेश में कोई अवैधानिकता नहीं है, परन्तु ब्याज दर उच्च श्रेणी से अधिरोपित की गई है। अत: ब्याज दर 18 प्रतिशत के स्थान पर 10 प्रतिशत किया जाना उचित है। तद्नुसार प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार होने योग्य है।
आदेश
प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। विद्धान जिला उपभोक्ता आयोग द्धारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 04.12.2007 इस प्रकार परिवर्तित किया जाता है कि परिवादीगण को देय धनराशि अंकन 28,798.00 रूपये पर ब्याज 18 प्रतिशत के स्थान पर 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देय होगा। शेष निर्णय एवं आदेश पुष्ट किया जाता है।
पक्षकार अपना-अपना व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित संबंधित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय)(सुशील कुमार)
सदस्य सदस्य
रंजीत, पी0 ए0,
कोर्ट नं0 3