Uttar Pradesh

Kanpur Dehat

CC/36/2021

Sarvesh Kumar - Complainant(s)

Versus

Sub Division Officer, Southern Electricity Distribution, Sikandara - Opp.Party(s)

Mukesh Kumar Gupta

01 Feb 2024

ORDER

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, कानपुर देहात ।

                                                      अध्यासीन:-    श्री मुशीर अहमद अब्बासी..........................अध्यक्ष

                                                                                                      (H.J.S.)

                                                                             श्री हरिश चन्द्र गौतम.................................सदस्य

      सुश्री कुमकुम सिंह .........................महिला सदस्य

            

उपभोक्ता परिवाद संख्या :- 36/2021

परिवाद दाखिला तिथि :- 24.03.2021

निर्णय दिनांक:- 01.02.2024

(निर्णय श्री मुशीर अहमद अब्बासी, अध्यक्ष द्वारा उद्घोषित)

 

सर्वेश कुमार पुत्र बटेश्वर दयाल उम्र 46 वर्ष निवासी ग्राम हथूमा, पोस्ट हथूमा, तहसील सिकन्दरा थाना डेरापुर, जिला कानपुर देहात ।              

                                                 .........................परिवादी

बनाम

  1. उपखण्ड अधिकारी, विधुत वितरण उपखण्ड दक्षिणंचल सिकन्दरा का0 दे0 ।
  2. अधिशाषी अभियन्ता, विधुत वितरण खंड दक्षिणंचल पुखरायाँ का0 दे0 ।
  3. अधिशाषी अभियन्ता, विधुत उपकेन्द्र गुदही, सिकन्दरा का0 दे0 ।
  4. दक्षिणंचल विधुत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा ।                                                                     ...................प्रतिवादीगण

निर्णय

 

     प्रस्तुत परिवाद परिवादी सर्वेश कुमार की ओर से सशपथ पत्र इस आशय का संस्थित किया गया है कि परिवादी द्वारा बिजली कनेक्शन कराये जाने पर रसीद संख्या 11 में कुल जमा धनराशि 2122/- रु0 पर कनेक्शन रसीद के आधार पर प्रतिवादीगण द्वारा फर्जी ढंग से बिना कनेक्शन एवं बिना लाइन के जोड़े भेजे गये बिल दिनांक 11.02.2021 मु0 53,380/- रु0 की देनदारी से परिवादी को मुक्त किये जाने का आदेश पारित किये जाने एवं मानसिक व शारीरिक क्षतिपूर्ति तथा वाद व्यय के रूप में 1,00,000/- रुपया भी विपक्षीगण से दिलाये जाने हेतु दिनांक 24.03.2021 को योजित किया गया ।

     संक्षेप में, परिवादी का कथन है कि परिवादी द्वारा अपने ग्राम हथूमा में बिजली का कनेक्शन करवाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने पर विधुत उपखण्ड सिकन्दरा द्वारा कनेक्शन दिनांक 04.07.2014 को रसीद संख्या-11 पर कुल जमा धनराशि मु0 2122/- रु0 का प्रार्थी द्वारा भुगतान किये जाने पर एक कनेक्शन रसीद दी गयी । प्रार्थी को कनेक्शन रसीद देने के बाद बिजली का कनेक्शन घर पर देने की बात कही गयी जिसमें प्रार्थी द्वारा कई महीनों तक इंतजार किया गया कि प्रतिवादी संख्या-1 द्वारा कनेक्शन दिया जायेगा । प्रार्थी द्वारा प्रतिवादी संख्या-3 से शिकायत करने पर प्रतिवादी संख्या-3 द्वारा कोई आश्वासन नहीं दिया गया तथा वहाँ से भगा दिया गया । प्रार्थी बराबर विधुत विभाग के चक्कर लगता रहा परन्तु प्रार्थी की बात किसी भी प्रतिवादी द्वारा नहीं सुनी गयी । प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थी के घर पर अभी तक बिजली के खम्भे मात्र लगे हैं, उन पर किसी भी प्रकार से एक भी तार का बिछाव नहीं किया गया है तथा प्रार्थी के घर पर मात्र मीटर का डब्बा लगा दिया गया और पिछले 7 वर्षों से परिवादी को हैरान व परेशान किया जा रहा है तथा बिजली के खंभों पर अभी तक तार नहीं बिछाये गये हैं और न ही अभी तक कोई कनेक्शन पिछले 7 वर्षों में किया गया है । प्रार्थी को बिना किसी कनेक्शन के बिजली का बिल दिनांक 09.11.2020 तथा 04.12.2020 के मु0 50,975/- रुपये परिवादी को भेजा गया तथा अदा न करने की स्थिति में रिकवरी जारी किये जाने की धमकी दी गयी । परिवादी को जानबूझकर हैरान व परेशान किया जा रहा है तथा अवैध रूप से वसूली की जा रही है । बिना बिजली के तारों का बिछाव किये तथा बिना बिजली का कनेक्शन किये मु0 50,975/- रुपये का अवैध वसूली किये जाने हेतु प्रार्थी को हैरान व परेशान किया जा रहा है । प्रतिवादीगण द्वारा तीसरा फर्जी बिल दिनांक 11.02.2021 को मु0 53,380/- रुपये का फर्जी ढंग से भेजा गया । प्रतिवादीगण बिना बिजली कनेक्शन किये परिवादी को बिल भेज रहे हैं जो विधि विरुद्ध है, माननीय न्यायालय द्वारा फर्जी बिल को जमा न किये जाने का आदेश पारित किया जाना आवश्यक है । परिवादी के घर पर बिजली के तार नहीं लगे हैं, खम्भे गाड़कर बिना बिजली का कनेक्शन किये बिल भेजे गये हैं जो विधि की मंशा के विपरीत है । परिवादी माननीय न्यायालय के समक्ष अपना वाद प्रस्तुत कर रहा है, परिवादी का परिवाद सव्यय स्वीकार किया जाये ।

     मुकदमा पंजीकृत होने के उपरान्त विपक्षीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक दिनांक 01.11.2021 व दिनांक 11.03.2022 को नोटिस जारी किया गया । विपक्षी पर नोटिस का पर्याप्त तामीला होने के उपरान्त उनकी ओर से विधुत विभाग के अधिवक्ता/ पैरोकार उपस्थित आये लेकिन कई अवसर दिये जाने के बावजूद भी विपक्षीगण की ओर से कोई जवाबदेही दाखिल नहीं की गयी, तत्पश्चात दिनांक 14.12.2022 को प्रकरण एकपक्षीय साक्ष्य एवं सुनवाई हेतु अग्रसारित किया गया ।

     परिवादी ने वाद-पत्र के समर्थन में दस्तावेजों की सूंची कागज संख्या-5 से परिवादी द्वारा रसीद संख्या-11 दिनांकित 04.07.2014 के माध्यम से जमा धनराशि मु0 2122/- रु0 की मूल प्रति कागज संख्या-6/1, विभिन्न दिनांक पर जारी तीन किता विधुत बिलों (एक ही कागज पर चस्पा) की मूल प्रतियाँ कागज संख्या-6/2, आधार कार्ड परिवादी सर्वेश कुमार की छायाप्रति कागज संख्या-6/3 व तीन रंगीन फोटोग्राफ (एक ही कागज पर चस्पा) कागज संख्या-6/4 साक्ष्य में दाखिल किया है ।

     परिवादी की ओर से परिवाद पत्र में वर्णित कथनों के समर्थन में स्वयं परिवादी सर्वेश कुमार द्वारा साक्ष्य में शपथपत्र दिनांक 09.11.2023 को पत्रावली पर दाखिल किया गया है । परिवादी द्वारा दाखिल उक्त शपथपत्र के साथ दो किता फोटोग्राफ की छायाप्रति दाखिल की गयी है ।

     इसके अतिरिक्त परिवादी की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा साक्ष्य में, श्री रामकुमार पुत्र शिवमोहन व श्री चतुर्भुज पुत्र विश्वेशर निवासीगण ग्राम हथूमा तहसील सिकन्दरा, जनपद कानपुर देहात के दो अन्य शपथपत्र दिनांकित 24.11.2023 पत्रावली पर दाखिल किये गये ।

     परिवादी की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा एक पक्षीय लिखित बहस पत्रावली पर दाखिल की गयी । परिवादी द्वारा अपनी लिखित बहस के साथ दो किता रंगीन फोटोग्राफ की छायाप्रतियां दाखिल की गयी है ।

     मैंने परिवादी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी तथा परिवादी की ओर से प्रस्तुत एकपक्षीय साक्ष्य शपथपत्र व लिखित बहस का परिशीलन किया।

     पत्रावली का परिशीलन किये जाने से विदित है कि विपक्षीगण पर नोटिस का तामीला पर्याप्त होने के उपरान्त उनकी ओर से विधुत विभाग के अधिवक्ता/ पैरोकार उपस्थित आये लेकिन उनकी ओर से कोई जवाबदेही दाखिल नहीं की गयी, जिसके कारण विपक्षीगण के विरुद्ध मुकदमे की कार्यवाही एकपक्षीय रूप से दिनांक 14.12.2022 को अग्रसारित किये जाने का आदेश हुआ ।

        एकपक्षीय साक्ष्य में परिवादी की ओर से सूंची पत्र के साथ विधुत कनेक्शन हेतु भुगतान रसीद संख्या-11 की मूल प्रति जिसमें दिनांक 04.07.2014 को परिवादी सर्वेश कुमार की ओर से 2,122/- रुपये जमा किये जाने की रसीद, परिवादी सर्वेश कुमार के नाम विधुत विभाग द्वारा जारी तीन विधुत बिल मु0 50,975/- रूपये दिनांकित 09.11.2020, विधुत बिल मु0 51,643/- रूपये दिनांकित 04.12.2020 व विधुत बिल मु0 53,380/- रूपये दिनांकित 11.02.2021 की मूलप्रति व व तीन रंगीन फोटोग्राफ कागज संख्या-6/4  दाखिल की गयी ।

     परिवादी का अभिकथन है कि उसने बिजली कनेक्शन हेतु, विधुत उपखण्ड सिकन्दरा में दिनांक 04.07.2014 को रसीद संख्या-11 के माध्यम से धनराशि मु0 2122/- रु0 जमा कर एक प्रार्थना पत्र द्वारा आवेदन किया था, जिस पर प्रार्थी को भुगतान किये जाने पर एक कनेक्शन रसीद दी गयी । प्रार्थी द्वारा कई महीनों तक इंतजार किया गया परन्तु विधुत कनेक्शन नहीं किया गया । प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थी के घर पर अभी तक बिजली के खम्भे मात्र लगे हैं, उन पर एक भी तार का बिछाव नहीं किया गया है तथा प्रार्थी के घर पर मात्र मीटर का डब्बा लगा दिया गया और पिछले 7 वर्षों से परिवादी को हैरान व परेशान किया जा रहा है तथा बिजली के खंभों पर अभी तक तार नहीं बिछाये गये हैं और न ही कोई कनेक्शन किसी भी विधुत उपखण्ड वितरण प्रणाली द्वारा पिछले 7 वर्षों में किया गया है । प्रार्थी को बिना कनेक्शन के बिजली का बिल दिनांक 09.11.2020 मु0 50,975/- रुपये का भेजा गया । बिना बिजली का कनेक्शन किये मु0 50,975/- रुपये का बिल भेजकर प्रार्थी को हैरान व परेशान किया जा रहा है । प्रतिवादीगण द्वारा तीसरा फर्जी बिल दिनांक 11.02.2021 को मु0 53,380/- रुपये का फर्जी ढंग से भेजा गया । परिवादी ने रसीद संख्या 11 में कुल जमा धनराशि 2122/- रु0 पर कनेक्शन रसीद के आधार पर प्रतिवादीगण द्वारा फर्जी ढंग से बिना कनेक्शन एवं बिना लाइन के जोड़े भेजे गये बिल दिनांक 11.02.2021 मु0 53,380/- रु0 की देनदारी से परिवादी को मुक्त किये जाने की याचना की है ।

     परिवादी द्वारा परिवाद पत्र के साथ उक्त रसीद संख्या-11 दिनांकित 04.07.2014 की प्रति दाखिल की गयी है जिस पर परिवादी का नाम सर्वेश कुमार व धनराशि मु0 2,122/- रुपया अंकित है जिससे परिवादी के इस कथन की पुष्टि होती है कि उसने दिनांक

04.07.2014 को मु0 2,122/- रुपया विधुत कनेक्शन हेतु विपक्षी विधुत विभाग के कार्यालय में जमा किया था, परिवादी ने अपने साक्ष्य शपथपत्र के पैरा-3 में भी उक्त कथन का उल्लेख किया है । परिवादी ने अपने साक्ष्य शपथपत्र के पैरा-4 में यह अभिकथन किया है कि 2,122/- रुपये जमा करने के बाद भी प्रतिवादीगण द्वारा परिवादी के आवास पर विधुत सप्लाई प्रदान नहीं की गयी । परिवादी द्वारा दस्तावेजों की सूंची से जो तीन अदद रंगीन फोटोग्राफ कागज संख्या-6/4 पत्रावली पर दाखिल किया गया है, उससे परिवादी के परिवाद पत्र के पैरा-4 में उल्लिखित इस कथन की पुष्टि होती है कि परिवादी के घर पर अभी तक बिजली के खम्भे मात्र लगे हैं, उन पर एक भी तार का बिछाव नहीं किया गया है तथा प्रार्थी के घर पर मात्र मीटर का डब्बा लगा दिया गया और पिछले 7 वर्षों से अभी तक विधुत का कनेक्शन नहीं किया गया है ।

     परिवादी की ओर से श्री रामकुमार पुत्र शिवमोहन व श्री चतुर्भुज पुत्र विश्वेशर निवासीगण ग्राम हथूमा तहसील सिकन्दरा, जनपद कानपुर देहात के दो अन्य व्यक्तियों द्वारा दिये गये शपथपत्र दाखिल किये गये हैं जिसमें भी दोनों शपथकर्ताओं द्वारा परिवादी के इस कथन की पुष्टि की गयी है कि, परिवादी सर्वेश कुमार को आज तक विधुत विभाग द्वारा कोई घरेलू लाइट कनेक्शन प्रदान नहीं किया गया है और परिवादी के घर का बाहर तक खम्भे गड़े हैं लेकिन कोई विधुत लाइन नहीं है ।

     परिवादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य शपथपत्र के खण्डन में विपक्षी द्वारा कोई साक्ष्य प्रतिशपथपत्र प्रस्तुत न किये जाने के कारण परिवादी का साक्ष्य शपथपत्र अखंडित रह जाता है । अतः इन परिस्थितियों में परिवादी का परिवाद विपक्षी के विरुद्ध एकपक्षीय आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है ।

आदेश

     परिवादी का परिवाद विपक्षीगण के विरुद्ध एकपक्षीय आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा विपक्षीगण द्वारा परिवादी को प्रेषित विधुत बिल मु0 53,380/- रुपये दिनांकित 11.02.2021 निरस्त करते हुये विपक्षीगण को आदेशित किया जाता है कि वे आदेश के दिनांक से एक माह के अंदर परिवादी को विधुत संयोजन प्रदान करें तथा खपत के आधार पर विधुत बिल जारी करें तथा परिवादी को हुयी मानसिक, शारीरिक व आर्थिक क्षतिपूर्ति एवं वाद व्यय के एवज में 5,000/- रुपया भी परिवादी को आदेश के दिनांक से एक माह के अंदर अदा करें ।

 

( सुश्री कुमकुम सिंह )        ( हरिश चन्द्र गौतम )       ( मुशीर अहमद अब्बासी )

     म0 सदस्य                            सदस्य                                 अध्यक्ष

 जिला उपभोक्ता आयोग      जिला उपभोक्ता आयोग       जिला उपभोक्ता आयोग

  कानपुर देहात                   कानपुर देहात                       कानपुर देहात

     प्रस्तुत निर्णय / आदेश हस्ताक्षरित एवं दिनांकित होकर खुले कक्ष में उद्घोषित किया गया ।

 

( सुश्री कुमकुम सिंह )            ( हरिश चन्द्र गौतम )       ( मुशीर अहमद अब्बासी )

     म0 सदस्य                                सदस्य                                अध्यक्ष

 जिला उपभोक्ता आयोग      जिला उपभोक्ता आयोग       जिला उपभोक्ता आयोग

    कानपुर देहात                        कानपुर देहात                  कानपुर देहात

दिनांक:- 01.02.2024

 

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