(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-1867/2013
सुखवन्ती देवी पत्नी स्व0 जटाशंकर बनाम शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
दिनांक: 09.10.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या-71/2009, सुखवन्ती देवी बनाम शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक में विद्वान जिला आयोग, सोनभद्र द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 12.10.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर बल देने के लिए अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री अंशुमाली सूद उपस्थित हैं, उन्हें सुना गया तथा प्रश्नगत निर्णय/पत्रावली का अवलोकन किया गया।
2. प्रश्नगत निर्णय/आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादिनी द्वारा लिए गए ऋण की अदायगी अनियमित होने पर क्रेडिट कार्ड वाले खाते से इस ऋण की वसूली विपक्षी बैंक द्वारा की गई है, जिसमें कोई अनियमित्ता नहीं है। इसी आधार पर विद्वान जिला आयोग ने परिवाद खारित किया है, क्योंकि बैंक को यह अधिकार प्राप्त है कि ऋण राशि के भुगतान में अनियमित्ता होने पर क्रेडिट कार्ड वाले खाते से, जिसमें परिवादिनी का धन जमा है, से वसूल कर सकती है। तदनुसार प्रस्तुत अपील में कोई बल नहीं है। तदनुसार निरस्त होने योग्य है।
आदेश
3. प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित संबंधित जिला आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार)
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0, कोर्ट-2