(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-1020/2010
Rajaram Vs. State Bank of India & other
दिनांक : 27.09.2024
माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
परिवाद संख्या-54/2009, राजाराम बनाम भारतीय स्टेट बैंक व अन्य में विद्वान जिला आयोग, गोरखपुर द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 10.05.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर केवल प्रत्यर्थी सं0 1 बैंक के विद्धान अधिवक्ता श्री अंशुमाली सूद को सुना गया। अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी सं0 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
जिला उपभोक्ता आयोग ने परिवाद इस आधार पर खारिज किया है कि दिनांक 30.07.2007 को पक्षकारों के मध्य निष्पादित करार के अनुसार उपभोक्ता प्रकृति का कोई मामला नहीं बनता क्योंकि बैंक द्वारा ऋण प्रदान किया गया है न कि इस चीज की गारण्टी दी गयी है कि विपक्षी सं0 2 से टैम्पो दिलाया जाए। इस आधार पर बैंक के विरूद्ध किसी प्रकार की सेवा में कमी कारित नहीं होती है। विपक्षी सं0 2 द्वारा भी सेवा में कमी कारित नहीं की गयी है। तदनुसार अपील खारिज होने योग्य है।
आदेश
प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। जिला उपभोक्ता मंच द्वारा पारित निर्णय/आदेश पुष्ट किया जाता है।
उभय पक्ष अपना-अपना व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय)(सुशील कुमार)
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 2