(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-783/2014
मोहम्मद रईस शेख पुत्र श्री मकबूल मोहम्मद
बनाम
स्टेट बैंक आफ इण्डिया
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
दिनांक : 14.08.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या-16/2013, मोहम्मद रईस शेख बनाम स्टेट बैंक आफ इण्डिया में विद्वान जिला आयोग, प्रथम बरेली द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 28.2.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री ओ.पी. दुवेल को सुना गया तथा प्रश्नगत निर्णय/पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्िथत नहीं है।
2. विद्वान जिला आयोग ने परिवाद इस आधार पर खारिज कर दिया कि स्वंय परिवादी द्वारा अंकन 40,000/-रू0 की निकासी की गई है, जिसके कारण पासबुक में अंकन 40,000/-रू0 का इंद्राज हुआ है।
3. इस निष्कर्ष को सर्वप्रथम इस आधार पर चुनौती दी गई है कि विद्वान जिला आयोग ने विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है। मौखिक तर्क के रूप में यह कहा गया है कि लिखित कथन में इस तथ्य को स्वीकार किया गया था कि परिवादी द्वारा दिनांक
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16.12.2011 को ए.टी.एम. कार्ड का इस्तेमाल करते हुए वृन्दावन कालोनी स्थित ए.टी.एम. मशीन से राशि निकालते समय राशि न निकलने की रसीद प्राप्त हुई है, परन्तु विपक्षी के लिखित कथन के अवलोकन से जाहिर होता है कि केवल एक बार धनराशि न निकलने के लिए रसीद प्राप्त होने का कथन किया गया है, जबकि परिवादी द्वारा दिनांक 16.12.2011 को प्रथम बार पैसा नहीं निकला, इसके बाद 11:39 बजे अंकन 40,000/-रू0 निकल चुका था और इसके बाद पुन: धन निकालने का कोई प्रयास नहीं किया गया। यह भी उल्लेख किया गया कि परिवादी द्वारा दिनांक 16.12.2011 को छ: बार ए.टी.एम. मशीन से पैसा निकालने का प्रयास किया गया, जबकि परिवाद पत्र में इस तथ्य को छिपाया गया।
4. परिवाद पत्र में परिवादी द्वारा उल्लेख किया गया है कि परिवादी ने दिनांक 16.12.2011 को ए.टी.एम. मशीन से 8,000/-रू0 निकालने का प्रयास किया, परन्तु पैसा नहीं निकला, उसके बाद परिवादी बैंक में गया और बैंक में जाकर अंकन 10,000/-रू0 निकाले, परन्तु पासबुक में अंकन 40,000/-रू0 की निकासी का उल्लेख कर दिया गया। इस प्रकार परिवाद पत्र में उन सभी तथ्यों का उल्लेख नहीं किया गया, जो ए.टी.एम. मशीन के संबंध में परिवादी को ज्ञात थे। बैंक अभिलेखों के अनुसार दिनांक 16.12.2011 को परिवादी द्वारा अंकन 40,000/-रू0 निकालने के बाद आई.वी.आर.आई. स्थित ए.टी.एम. से धनराशि निकालने का प्रयास किया गया, परन्तु चूंकि अधिकतम राशि अंकन 40,000/-रू0 निकाली जा चुकी थी, इसलिए अतिरिक्त निकासी नहीं हुई। विद्वान जिला आयोग ने बचत खाता संख्या-30377857292 से दिनांक 16.12.2011 को 11:39 बजे
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अंकन 40,000/-रू0 की निकासी के संबंध में साक्ष्यों पर आधारित निर्णय/आदेश पारित किया है, जिसमें कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। तदनुसार प्रस्तुत अपील निरस्त होने योग्य है।
आदेश
5. प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित संबंधित जिला आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार(
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0,
कोर्ट-3