राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
(मौखिक)
अपील संख्या:-1544/2024
सचिन कुमार गुप्ता पुत्र श्री सुभाष चन्द
बनाम
स्टार हैल्थ एण्ड एलाइड इं0कं0लि0 व अन्य
समक्ष :-
मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष
अपीलार्थी के अधिवक्ता : श्री रविकांत शर्मा
प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता : कोई नहीं।
दिनांक :- 28.10.2024
मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
प्रस्तुत अपील, अपीलार्थी/परिवादी सचिन कुमार गुप्ता द्वारा इस आयोग के सम्मुख धारा-41 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, शामली द्वारा परिवाद सं0-78/2023 में पारित आदेश दिनांक 17.5.2024 के विरूद्ध योजित की गई है।
अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री रविकांत शर्मा उपस्थित हुए, जिन्हें सुना गया। विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा परिवादी की अनुपस्थिति व साक्ष्य के अभाव में परिवाद निरस्त किया गया है।
अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि अपीलार्थी लगातार प्रत्यर्थी बीमा कम्पनी को प्रीमियम की धनराशि का भुगतान किया जा रहा है, परन्तु बीमा कम्पनी द्वारा अपीलार्थी के दावे को निरस्त कर दिया गया है, ऐसी स्थिति में यदि प्रश्नगत आदेश को अपास्त नहीं किया जाता है तो अपीलार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी, साथ ही यह भी कथन किया गया कि अपीलार्थी अपरिहार्य कारणवश नियत तिथि पर जिला उपभोक्ता आयोग के सम्मुख उपस्थित नहीं हो सका था।
प्रश्नगत आदेश दिनांक 17.5.2024 के द्वारा जिला उपभोक्ता आयोग ने उपरोक्त परिवाद को परिवादी की अनुपस्थिति व साक्ष्य के अभाव में निरस्त किया है, अतएव न्यायहित में मैं इस मत का हूँ कि अपील रू0
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1,000.00 (एक हजार रूपये) हर्जे पर स्वीकार करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 17.5.2024 अपास्त किया जाए तथा प्रकरण को सम्बन्धित जिला उपभोक्ता आयोग को इस आग्रह/निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाए कि जिला उपभोक्ता आयोग उपरोक्त परिवाद अपने पुराने नम्बर पर पुनर्स्थापित कर तथा उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए परिवाद का गुणदोष के आधार पर निस्तारण, यथासंभव छ: माह में करना सुनिश्चित करे।
आदेश
प्रस्तुत अपील रू0 1,000.00 (एक हजार रूपये) हर्जे पर स्वीकार करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग, शामली द्वारा परिवाद संख्या-78/2023 सचिन कुमार बनाम स्टार हैल्थ इंश्योरेंस कम्पनी में पारित आदेश दिनांक 17.5.2024 अपास्त किया जाता है तथा यह प्रकरण सम्बन्धित जिला उपभोक्ता आयोग, शामली को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि जिला उपभोक्ता आयोग, शामली उपरोक्त परिवाद अपने पुराने नम्बर पर पुनर्स्थापित कर तथा उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए बिना परिवाद स्थगित करते हुए परिवाद का गुणदोष के आधार पर निस्तारण, यथासंभव छ: माह में करना सुनिश्चित करे।
अपीलार्थी द्वारा उपरोक्त हर्जे की धनराशि रू0 1,000.00 (एक हजार रूपये) उपभोक्ता वेलफेयर फण्ड “Legal Aid Account” State Consumer Disputes Redressal Commission UP” के पक्ष में चार सप्ताह की अवधि में जमा की जाए।
आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार)
अध्यक्ष
हरीश सिंह
वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2.,
कोर्ट नं0-1