( मौखिक )
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 लखनऊ।
अपील संख्या :82/2023
सचिन सहगल व एक अन्य
बनाम्
स्टार हेल्थ एण्ड एलाइड इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड व एक अन्य
दिनांक : 31-01-2023
मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित निर्णय
परिवाद संख्या-70/2019 सचिन सहगल बनाम स्टार हेल्थ एण्ड एलाइड इंश्योरेंस कं0लि0 व अन्य में जिला उपभोक्ता आयोग, द्धितीय, आगरा द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 21-07-2022 के विरूद्ध यह अपील उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत इस न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत की गयी है।
आक्षेपित निर्णय एवं आदेश के द्वारा विद्धान जिला आयोग ने परिवाद पक्षकारों की अनुपस्थिति में निरस्त करते हुए निम्न आदेश पारित किया है :-
‘’दिनांक 21-07-2022
पत्रावली पेश। बार-2 पुकार करायी गयी। पक्षकार अनुपस्थित। आज पत्रावली कार्य निस्तारण। एकपक्षीय बहस हेतु नियत है किन्तु पक्ष उपस्थित नहीं हैं। कोई भी नहीं है।
इस कारण 3.20 Pm व समय ...कोई स्थान भी नहीं है। पुकार करायी गयी। अत: यह पत्रावली पक्षकारों की अनुपस्थिति में निरस्त की जाती है।
पत्रावली दाखिल दफ्तर होवे।‘’
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अपील की सुनवाई के समय अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता श्री नवीन कुमार तिवारी उपस्थित आए उन्हें सुना गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता का तर्क है कि दौरान वाद लम्बन परिवादी सचिन सहगल की मृत्यु हो गयी थी और नियत तिथि की सूचना परिवादी द्वारा विद्धान अधिवक्ता को सम्भवत: नहीं दी जा सकी, इस कारण वह नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके और विद्धान जिला आयोग द्वारा परिवाद उभयपक्ष की अनुपस्थिति के कारण निरस्त कर दिया गया, जिस कारण वह जिला आयोग के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सके। अत: न्यायहित में उन्हें एक अवसर साक्ष्य और सुनवाई का प्रदान किया जावे।
मेरे द्वारा अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता के तर्क को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों एवं जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश का भली-भॉंति परिशीलन एवं परीक्षण किया गया।
समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मेरे विचार से अपीलार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु एक अवसर न्यायहित में प्रदान किया जाना उचित प्रतीत होता है।
तदनुसार प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा विद्धान जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 21-07-2022 निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली जिला आयोग को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित की जाती है कि जिला आयोग परिवाद को अपने पुराने नम्बर पर पुर्नस्थापित करते हुए अपीलार्थी सचिन सहगल की मृत्यु के पश्चात के उनके विधिक उत्तराधिकारियों को प्रतिस्थापित किये जाने हेतु समुचित कार्यवाही करते हुए उभयपक्ष को साक्ष्य और सुनवाई का
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समुचित अवसर प्रदान करते हुए परिवाद का निस्तारण 06 माह की अवधि में गुणदोष के आधार पर किया जाना सुनिश्चित करें।
उभयपक्ष जिला आयोग के सम्मुख दिनांक 16-03-2023 को उपस्थित होंवे।
चूंकि प्रत्यर्थी/विपक्षीगण की ओर से अपील की सुनवाई के समय कोई उपस्थित नहीं है अत: प्रत्यर्थी/विपक्षीगण को नियत तिथि की सूचना नियमानुसार प्रेषित की जावे।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार)
अध्यक्ष
प्रदीप मिश्रा , आशु0 कोर्ट नं0-1