राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
पुनरीक्षण संख्या- 44/2001 (मौखिक)
(जिला उपभोक्ता फोरम, अलीगढ़ द्वारा परिवाद संख्या-515/1996 में पारित निर्णय/आदेश दिनांकित 07-04-2001 के विरूद्ध)
- मेसर्स आगरा सेल्स एण्ड मार्केटिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, ब्रान्च आफिस मंडी समिति धानीपुर पर0 एण्ड तह0 कोल, जिला- अलीगढ़ द्वारा मैनेजर।
- वृन्दावन एग्रो इन्डस्ट्रीज लि0 निवासी- हेड आफिस 11-बी/38, फाउन्ड्री नगर, आगरा रोड़, हाथरस जिला- अलीगढ़, द्वारा जनरल मैनेजर। ....पुनरीक्षणकर्ता/विपक्षीगण
बनाम
- श्री सुधाकर कुलश्रेष्ठ, एडवोकेट, पुत्र स्व0 श्री वेद प्रकाश कुलश्रेष्ठ, निवासी- के-3, ग्यान सर्वर कोलोनी, अलीगढ़। प्रत्यर्थी/परिवादी
- प्रोपराइटर न्यू चीफस्ट डेली नीड्स निवासी- ग्यान सर्वर कालोनी, अलीगढ़।
.... प्रत्यर्थी/विपक्षी
समक्ष:-
1. माननीय श्री राम चरन चौधरी, पीठा0 सदस्य।
2. माननीय श्री राज कमल गुप्ता, सदस्य।
पुनरीक्षणकर्ता की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक: 06-05-2015
माननीय श्री राम चरन चौधरी, पीठासीन सदस्य, द्वारा उदघोषित
निर्णय
पुनरीक्षणकर्ता ने यह पुनरीक्षण जिला उपभोक्ता फोरम अलीगढ़ द्वारा परिवाद संख्या-515/1996 में पारित निर्णय/आदेश दिनांकित 07-04-2001 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।
उभय पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। अपील बहुत पुराना है। पुनरीक्षणकर्ता दाखिल करने की तिथि से ही पैरवी का अभाव है, पुनरीक्षणकर्ता द्वारा टिकट दाखिल नहीं किया गया, जिससे प्रत्यर्थी को नोटिस जारी नहीं हो सकी। इसके बाद न्यायालय द्वारा सूचना एस0पी0एस0 के माध्यम से भेजी गई, परन्तु इसके बाद भी अभी तक निगरानीकर्ता के तरफ से कोई उपस्थित नहीं आ रहा। इस प्रकार से इस
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केस में निगरानीकर्ता की उपस्थित के अभाव में एवं पैरवी के अभाव में निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज होने योग्य है।
आदेश
पुनरीक्षणकर्ता की पुनरीक्षण खारिज की जाती है।
उभय पक्ष अपना-अपना व्यय भार स्वयं वहन करें।
(राम चरन चौधरी) (राजकमल गुप्ता)
पीठासीन सदस्य सदस्य
आर.सी. वर्मा, आशु. कोर्ट नं0-5