राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
मौखिक
अपील संख्या-2214/2001
इलाहाबाद डेवलपमेन्ट अथारिटी सातवां फ्लोर, इंदिरा भवन
सिविल लाइन्स, इलाहाबाद द्वारा सेक्रेटरी इलाहाबद डेवलपमेन्ट
अथारिटी। .....अपीलार्थी@विपक्षी
बनाम
श्री संजीव कुमार सचदेवा मकान नं0 59 एमआईजी स्टेनली रोड
हाउसिंग स्कीम इलाहाबाद डेवलपमेन्ट अथारिटी कालोनी इलाहाबाद।
.......प्रत्यर्थी/परिवादी
समक्ष:-
1. मा0 श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. मा0 श्री विकास सक्सेना, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री मनोज कुमार, विद्वान
अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक 06.02.2023
मा0 श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या 210/96 संदीव कुमार सचदेवा बनाम इलाहाबाद विकास प्राधिकरण इलाहाबाद में पारित निर्णय व आदेश दिनांक 03.07.2001 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है।
2. केवल अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि परिवादी द्वारा विपक्षी से एक भवन आवंटित कराया गया। विपक्षी द्वारा आवंटन के पश्चात तथा भवन का मूल्य जमा करने के पश्चात 08.06.95 को अंकन रू. 43600/- की अतिरिक्त मांग की गई, जिसे कालबाधित मानते हुए निरस्त कर दिया गया है। चूंकि परिवादी द्वारा एक स्व वित्त पोषित योजना के अंतर्गत भवनों का निर्माण किया गया़। इतने
-2-
विलम्ब से अतिरिक्त धनराशि की मांग न तो उचित है न ही वैध है, इसलिए यह आदेश विधिसम्म्त है। अपील खारिज होने योग्य है।
आदेश
3. अपील खारिज की जाती है।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस आदेश को आयोग की वेबसाइड पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(विकास सक्सेना) (सुशील कुमार) सदस्य सदस्य
राकेश, पी0ए0-2
कोर्ट-3