BAIJ NATH filed a consumer case on 02 Aug 2021 against SRI RAM INSURANCE CO.LTD. in the Azamgarh Consumer Court. The case no is CC/140/2018 and the judgment uploaded on 09 Aug 2021.
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग- आजमगढ़।
परिवाद संख्या 140 सन् 2018
प्रस्तुति दिनांक 06.11.2018
निर्णय दिनांक 02.08.2021
पुत्रगण- राजेन्द्र मिश्र, निवासीगण ग्राम व पोस्ट- समदी विनोवापुरी, तहo- बूढ़नपुर, थाना- अहरौला, जनपद- आजमगढ़।
.........................................................................................परिवादी।
बनाम
उपस्थितिः- कृष्ण कुमार सिंह “अध्यक्ष” तथा गगन कुमार गुप्ता “सदस्य”
कृष्ण कुमार सिंह “अध्यक्ष”
परिवादीगण ने अपने परिवाद पत्र में यह कहा है कि विपक्षी संख्या 02 ट्रान्सपोर्ट फाइनेन्स कम्पनी है जो वाहन के लिए ऋण उपलब्ध करती है तथा बीमा भी करती है। विपक्षी संख्या 02 व 03 का प्रधान कार्यालय है। परिवादीगण ने अपनी गाड़ी यू.पी.-78-बी.एन./0037 पर विपक्षीगण से मुo 2,50,000/- रुपए का ऋण दिनांक 05.05.2015 को लिया, जिसका भुगतान कुल 33 किश्तों में मुo 3,38,500/- रुपया दिनांक 05.01.2018 तक करना था। जिसकी प्रत्येक किश्त 10,276/- रुपया थी और परिवादी उसका भुगतान कर रहा था। उक्त वाहन का मूल्य 6,01,171/- था तथा उक्त वाहन विपक्षीगण द्वारा बीमित थी, जिसकी वैधता दिनांक 01.08.2014 से 21.07.2015 तक थी। जिसका प्रीमियम मुo 16821/- रुपए परिवादी ने विपक्षीगण को अदा कर दिया था। परिवादी का उक्त वाहन दिनांक 08.07.2015 को दुर्घटनाग्रस्त हो गयी, जिसकी सूचना विपक्षीगण को दी गयी। विपक्षीगण के सर्वेयर मौके पर आए और उन्होंने सर्वे किया और परिवादी से कहा कि उक्त वाहन की रिपेयरिंग करवा लें। परिवादीगण ने अपने उक्त वाहन की झीनक बाडी मेकर बेलइसा आजमगढ़ के पास दिनांक 10.07.2018 को रिपेयर कराने के लिए ले गया तो उसने कुल मुo2,16,500/-रुपया खर्च बताया जिसको उसने लिखकर परिवादीगण को दिया। परिवादीगण ने विपक्षीगण से कहा कि वह भुगतान कर दे जिससे गाड़ी ठीक करा दिया जाए, लेकिन विपक्षी क्लेम ठीक से नहीं कर रहे हैं, जिससे गाड़ी खड़ी पड़ी है। विपक्षीगण बकाया किश्तों के बाबत परिवादीगण को नोटिस भेज रहे हैं, यदि विपक्षीगण, परिवादीगण का क्लेम सेटिल्ड कर देते तो परिवादीगण गाड़ी ठीक कराकर किश्तों का भुगतान कर देता। विपक्षीगण परिवादीगण को बार-बार दौड़ा रहे हैं, जिससे मानसिक व शारीरिक तथा आर्थिक क्षति हुई। विपक्षीगण ने अक्टूबर 2018 के अन्तिम सप्ताह में परिवादीगण का क्लेम सेटिल्ड करने से मना कर दिया। अतः परिवादीगण को विपक्षीगण से मुo 2,16,500/- रुपया मय 12% ब्याज के साथ दिलाया जाए। विपक्षीगण को मना किया जाए कि वह परिवादीगण से दिनांक 08.07.2015 से देय तिथि तक कोई ब्याज वसूल न करे और न ही कोई वसूली की नोटिस भेजें तथा परिवादीगण को मानसिक, शारीरिक व आर्थिक क्षति हेतु मुo 2,00,000/- रुपया विपक्षीगण से दिलाया जाए।
परिवादी द्वारा अपने परिवाद पत्र के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।
प्रलेखीय साक्ष्य में परिवादी ने कागज संख्या 7 झीनक बाडी मेकर बेलइसा, आजमगढ़ द्वारा जारी रसीद की छायाप्रति प्रस्तुत किया है।
परिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। परिवादीगण ने प्रलेखीय साक्ष्य में केवल झीनक बाडी मेकर बेलइसा, आजमगढ़ की रसीद की छायाप्रति प्रस्तुत किया है, इसके अलावा उनकी तरफ से कोई भी प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो सके कि परिवादीगण का ट्रैक्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। परिवादीगण ने अपने परिवाद पत्र के पैरा 05 में यह कहा है कि विपक्षीगण के सर्वेयर मौके पर आए
और उन्होंने सर्वे किया और परिवादी से कहा कि उक्त वाहन की रिपेयरिंग करवा लें तब उसे पैसा दिया जाएगा। परिवादीगण ने सर्वेयर की कोई भी रिपोर्ट पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किया है। परिवादीगण ने इस बात का भी कोई प्रमाणपत्र नहीं दिया है जिससे यह जाहिर हो सके कि परिवादीगण का ट्रैक्टर क्षतिग्रस्त हुआ था। ऐसी स्थिति में हमारे विचार से परिवाद अस्वीकार होने योग्य है।
आदेश
परिवाद पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।
गगन कुमार गुप्ता कृष्ण कुमार सिंह
(सदस्य) (अध्यक्ष)
दिनांक 02.08.2021
यह निर्णय आज दिनांकित व हस्ताक्षरित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।
गगन कुमार गुप्ता कृष्ण कुमार सिंह
(सदस्य) (अध्यक्ष)
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