राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
सुरक्षित
अपील संख्या-2769/1999
(जिला उपभोक्ता फोरम, बलिया द्वारा वाद संख्या-131/1997 में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 20.03.1999 के विरूद्ध)
1. यू0पी0 फाइनेन्सियल कारपोरेशन 14/88, सिविल लाइन्स कानपुर द्वारा जनरल मैनेजर।
2. जनरल मैनेजर, यू0पी0 फाइनेन्सियल कारपारेशेन 14/88, सिविल लाइन्स कानपुर।
अपीलार्थीगण/विपक्षी सं0-1 व 2
बनाम्
1. श्री राम कोल्ड स्टोरेज एण्ड आईस फैक्ट्री, मानपुर, पोस्ट छितवारा गांव, जिला बलिया द्वारा पार्टनर श्री राजेन्द्र प्रसाद।
2. कमिश्नर एण्ड डायरेक्टर, उद्योग निदेशालय, सेक्टशन 24, कानपुर।
3. असिस्टेण्ट डायरेक्टर इण्डस्ट्री, उद्योग निदेशालय, यू0पी0।
4. ज्वाइंट डायरेक्टर इण्डस्ट्री, उद्योग निदेशालय, यू0पी0 सेक्शन 24, कानपुर।
प्रत्यर्थीगण/परिवादी/विपक्षी सं0-3 त 5
समक्ष:-
1. माननीय श्री जितेन्द्र नाथ सिन्हा, पीठासीन सदस्य।
2. माननीय श्री संजय कुमार, सदस्य।
अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक 05.10.2016
मा0 श्री संजय कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
यह अपील, परिवाद सं0-131/1997, श्री राम कोल्ड स्टोरेज एण्ड आईस फैक्ट्री बनाम उ0प्र0 वित्त निगम व अन्य में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम, बलिया द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 20.03.1999 से क्षुब्ध होकर विपक्षी सं0-1 व 2/अपीलार्थीगण की ओर से योजित की गयी है, जिसके अन्तर्गत जिला फोरम द्वारा निम्नवत् आदेश पारित किया गया है :-
‘’ सब्सीडी की स्वीकृत राशि 1,25,000/- एक लाख पच्चीस हजार रूपये का भुगतान आवश्यक बजट प्रावधान कराने के पश्चात यदि सम्भव हो तो वर्तमान वित्तीय वर्ष में परिवादी को करा दिया जाये, अथवा अगले वित्तीय वर्ष में दो माह के अन्दर बजट प्रावधान कराकर परिवादी को भुगतान विपक्षी सं0 एक एवं दो के स्तर से करा दिया जाये।
चूंकि अनुदान की राशि का भुगतान कराया जाना है, इसलिए अनुदान की राशि पर वित्तीय निगम से अथवा राज्य सरकार से अतिरिक्त रूपये क्षतिपूर्ति के लिए आदेशित करना उचित नहीं प्रतीत होता है।
आशा की जाती है कि परिवादी को अनुदान की राशि का भुगतान अविलम्ब कर दिया जायेगा। ‘’
उभय पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। यह अपील, वर्ष 1999 से निस्तारण हेतु विचाराधीन है, अत: पीठ द्वारा यह समीचीन पाया गया कि इस अपील का निस्तारण गुणदोष के आधार पर कर दिया जाये। तदनुसार हमने प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं उपलब्ध अभिलेखों का परिशीलन किया।
परिवाद का कथन संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी/प्रत्यर्थी संख्या-1 के कोल्ड स्टोरेज के संचालन के लिए डीजल जनरेटर सेट हेतु सरकार द्वारा रू0 1,25,000/- की सब्सिडी, जनरेटर सेट क्रय करने हेतु आवंटित की गयी थी, जिसकी स्वीकृति विपक्षी सं0-1/अपीलार्थी सं0-1 द्वारा दिनांक 25.12.1990 को परिवादी को पत्रांक सं0-305 द्वारा दी गयी। उपरोक्त सब्सिडी की रकम के भुगतान के संबंध में विपक्षी सं0-1 ने परिवादी से समस्त औपचारिकतायें दिनांक 11.01.1991 को पूर्ण करा ली, परन्तु औपचारिकतायें पूर्ण कराने के उपरांत भी उपरोक्त सब्सिडी की धनराशि का भुगतान नहीं किया, जिससे क्षुब्ध होकर प्रश्नगत परिवाद जिला फोरम के समक्ष योजित किया गया।
जिला फोरम के समक्ष विपक्षी संख्या-1 उपस्थित हुए, परन्तु प्रतिवाद पत्र दाखिल नहीं किया गया, जिसके फलस्वरूप जिला फोरम द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए उपरोक्त वर्णित निर्णय/आदेश पारित किया गया।
उक्त वर्णित निर्णय/आदेश क्षुब्ध होकर वर्तमान अपील योजित की गयी।
आधार अपील में अपीलार्थीगण की ओर से यह तर्क लिया गया कि परिवादी/प्रत्यर्थी संख्या-1 अपीलार्थीगण/विपक्षी संख्या-1 व 2 का उपभोक्ता नहीं है। दिनांक 11.01.1991 के समझौते पत्र में यह अंकित है कि कोई विवाद का निस्तारण उ0प्र0 सचिव द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को नामिनेट करके कराया जायेगा। इस प्रकार एग्रीमेंट के अनुसार विवाद को निस्तारित करने का अधिकार केवल मध्यस्थ को प्राप्त है।
प्रत्यर्थीगण की ओर से अपील के विरूद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी।
आधार अपील एवं सम्पूर्ण पत्रावली का परिशीलन किया गया, जिससे विदित होता है कि उ0प्र0 शासन द्वारा सब्सिडी की धनराशि रू0 1,25,000/- परिवादी को कोल्ड स्टोरेज एण्ड आईस फैक्ट्री के संचालन हेतु स्वीकृत हुई थी, परिवादी ने स्वीकृत सब्सिडी धनराशि के दृष्टिगत अपनी फैक्ट्री में निर्माण कार्य करवाया और निर्धारित सभी औपचारिकतायें समय से पूर्ण कर दी थीं, परन्तु उसे सब्सिडी की धनराशि का भुगतान नहीं किया गया, जबकि सब्सिडी स्वीकार करने के एग्रीमेंट में यह अंकित है कि –
“ 11. The parties of this dead shall refer every dispute, differences or question touching or arising out of this deed or the subject matter thereof to the sole arbitration of any person nominated by the secretary to government of Uttar Pradesh in the Industries Department and the decision of such arbitrator may from time to time with the consent of the parties enlarge the time for making and publishing the award.”
अत: परिवादी/प्रत्यर्थी संख्या-1 द्वारा रू0 1,25,000/- की सब्सिडी कोल्ड स्टोरेज चलाने हेतु ली गयी थी। समझौते के अनुसार विवाद का निस्तारण उ0प्र0 सचिव के द्वारा नियुक्त मध्यस्थ के द्वारा होना अनुबन्धित है, अत: अनुबन्ध के आधार पर प्रश्नगत विवाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार जिला फोरम को प्राप्त नहीं है, अत: आधार अपील में बल पाया जाता है। तदनुसार प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।
आदेश
अपील स्वीकार की जाती है। जिला उपभोक्ता फोरम, बलिया द्वारा परिवाद सं0-131/1997, श्री राम कोल्ड स्टोरेज एण्ड आईस फैक्ट्री बनाम उ0प्र0 वित्त निगम व अन्य में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 20.03.1999 अपास्त किया जाता है।
(जितेन्द्र नाथ सिन्हा) (संजय कुमार)
पीठासीन सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0 कोर्ट-2