राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
(मौखिक)
अपील संख्या-1087/2019
एच0डी0एफ0सी0 बैंक लि0 द्वारा ब्रांच मैनेजर
बनाम
श्री नारायण अग्रवाल पुत्र स्व0 देवी प्रसाद अग्रवाल
समक्ष:-
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री बृजेन्द्र चौधरी,
विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक: 06.06.2024
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
प्रस्तुत अपील विगत 05 वर्षों से अधिक समय से लम्बित है। पूर्व में अनेकों तिथियों पर सूचीबद्ध हुई। प्रत्यर्थी के अधिवक्ता श्री विजय कुमार मूल रूप से प्रयागराज में वकालत करते हैं, जिनके द्वारा अनेकों तिथियों पर अपील स्थगित किये जाने की प्रार्थना पर अपील स्थगित की जाती रही। आज पुन: वे अनुपस्थित हैं। अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बृजेन्द्र चौधरी को सुना।
प्रस्तुत अपील विलम्ब क्षमा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की गयी है। मेरे द्वारा विलम्ब क्षमा प्रार्थना पत्र का सम्यक अवलोकन किया गया तथा उपरोक्त प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य सुसंगत पाये गये। अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब क्षमा किया जाता है।
प्रस्तुत अपील इस न्यायालय के सम्मुख जिला उपभोक्ता आयोग, प्रयागराज द्वारा परिवाद संख्या-71/2018 श्री नारायण अग्रवाल बनाम शाखा प्रबंधक एच0डी0एफ0सी0 बैंक लि0 में पारित एकपक्षीय निर्णय एवं आदेश दिनांक 07.05.2019 के विरूद्ध योजित की गयी है।
अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री बृजेन्द्र चौधरी द्वारा कथन
-2-
किया गया कि वास्तव में जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा परिवाद संख्या-71/2018 की सुनवाई एकपक्षीय रूप से करते हुए परिवाद को आंशिक रूप से स्वीकृत किया गया। अपीलार्थी/विपक्षी को विधिक नोटिस की तामीली के संबंध में कोई विवरण भी निर्णय एवं आदेश में उल्लिखित नहीं किया गया। मात्र यह उल्लिखित किया गया कि ''परिवादी ने दिनांक 12/01/2015 को अधिवक्ता के जरिए विधिक नोटिस भेजी, किन्तु विपक्षी ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया।''
परिवाद वर्ष 2018 में योजित किया गया। परिवादी के अधिवक्ता द्वारा विधिक नोटिस दिनांक 12.01.2015 को प्रेषित किये जाने का सन्दर्भ उल्लिखित किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।
समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए गुणदोष पर बिना किसी उल्लेख के प्रस्तुत अपील स्वीकार करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग, प्रयागराज द्वारा परिवाद संख्या-71/2018 श्री नारायण अग्रवाल बनाम शाखा प्रबंधक एच0डी0एफ0सी0 बैंक लि0 में पारित एकपक्षीय निर्णय एवं आदेश दिनांक 07.05.2019 अपास्त किया जाता है तथा यह प्रकरण जिला उपभोक्ता आयोग, प्रयागराज को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि जिला उपभोक्ता आयोग, प्रयागराज उपरोक्त परिवाद अपने पुराने नम्बर पर पुनर्स्थापित कर तथा उभय पक्ष को सुनवाई का एक अवसर प्रदान करते हुए बिना परिवाद स्थगित करते हुए परिवाद का पुन: गुणदोष के आधार पर निस्तारण, प्रस्तुत निर्णय की प्रमाणित प्रति, जो एक माह की अवधि में अपीलार्थी द्वारा जिला उपभोक्ता आयोग, प्रयागराज के सम्मुख प्रस्तुत की जावेगी, की प्रस्तुतिकरण से एक वर्ष की अवधि में करना सुनिश्चित करे।
-3-
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गयी हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित अपीलार्थी को यथाशीघ्र विधि के अनुसार वापस की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार)
अध्यक्ष
जितेन्द्र आशु0
कोर्ट नं0-1