मौखिक
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
अपील संख्या-3272/2006
1. चेयरमैन, इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, इण्डियन ऑयल भवन, जे-9, अली यावर रोड, बांद्रा, ईस्ट, मुम्बई।
2. रिजनल मैनेजर (नार्दन रिजन) इण्डियन ऑयल कारेपोरेशन लिमिटेड, वर्ल्ड सेण्टर, ब्लाक-II, बाबर रोड, नई दिल्ली।
3. सीनियर एरिया मैनेजर, इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0, अलीगंज, लखनऊ।
अपीलार्थी/विपक्षी सं0-2 त 4
बनाम्
1. श्री कृष्ण गोपाल श्रीवास्तव पुत्र स्व0 रघुवीर दयाल श्रीवास्तव, निवासी मकान नं0-35, आदर्श विहार, (राजपूत नगर) राम देवी चौराहा, जिला कानपुर सिटी।
2. श्री सतीय जायसवाल, प्रोपराइटर मै0 अजय गैस एजेन्सी, मालिक गेस्ट हाउसन, कामादेवी चौराहा, जे0टी0 रोड, कानपुर नगर।
प्रत्यर्थीगण/परिवादी/विपक्षी सं0-1
समक्ष:-
1. माननीय श्री विजय वर्मा, पीठासीन सदस्य।
2. माननीय श्री गोवर्द्धन यादव, सदस्य।
अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
प्रत्यर्थी सं0-1 की ओर से उपस्थित : श्री इसार हुसैन, विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी सं0-2 की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक 03.08.2018
माननीय श्री विजय वर्मा, पीठासीन सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी संख्या-2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्रत्यर्थी संख्या-1 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री इसार हुसैन उपस्थित हुए। उनके द्वारा बताया गया कि इस अपील से संबंधित एक अन्य अपील, जो डीलर द्वारा दायर की गयी थी, वह पहले ही निरस्त की जा चुकी है और प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश का अनुपालन भी हो चुका है। ऐसा प्रतीत होता है कि उपरोक्त कारण से ही अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील में कोई उपस्थित नहीं हो रहा है। इन परिस्थितियों में प्रस्तुत अपील का अनावश्यक रूप से
-2-
विलम्बित रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। इस आशय का तस्किरा प्रत्यर्थी संख्या-1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आदेश पत्र भी किया गया है। तदनुसार प्रस्तुत अपील निरस्त जाने योग्य है।
आदेश
प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है।
(विजय वर्मा) (गोवर्द्धन यादव) पीठासीन सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0, कोर्ट-3