उपस्थित - (1) श्री चन्द्र पाल, अध्यक्ष
(2) श्रीमती माया देवी शाक्य, सदस्या
(3) श्री विष्णु उपाध्याय, सदस्य
परिवाद सं0-205/2011
भगवानदास मिश्र पुत्र श्री रामकुमार मिश्र निवासी ग्राम रामपुर परेई तहसील बीकापुर थाना कोतवाली बीकापुर जिला फैजाबाद .................परिवादी
बनाम
1- श्री काशीराम निषाद पुत्र श्री मतऊ निषाद भारती इण्टर कालेज के सामने चाय की दुकान, बीकापुर बजार तहसील बीकापुर पोस्ट बीकापुर जिला फैजाबाद।
2- प्रबन्धक महोदय, पेपसिको इंडिया होल्डिंग प्रा0 ए-2 यू0पी0 साइड औद्योगिक क्षेत्र साइट-11 जिला बाजपुर (यू0एस0नगर) 262401 उत्तराखंड।
3- प्रभूनाथ जायसवाल पुत्र श्री रामदास जायसवाल नि0 बीकापुर बाजार परगना पश्चिमराठ तहसील बीकापुर पो0 बीकापुर फैजाबाद ................. विपक्षीगण
निर्णय दिनाॅंक 13.05.2015
निर्णय
उद्घोषित द्वारा: श्री चन्द्र पाल, अध्यक्ष
परिवादी ने यह परिवाद विपक्षीगण के विरूद्ध मु0 1,30,500=00 बतौर क्षतिपूर्ति दिलाये जाने हेतु योजित किया है।
संक्षेप में परिवादी का केस इस प्रकार ह,ै कि परिवादी के भतीजे की वरीक्षा सगाई कार्यक्रम दि0 24.7.11 को निश्चित था, जिसके लिए परिवादी द्वारा वरीक्षा में
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सम्मिलित होने वाले अतिथि एवं मेहमानों के लिए तीन गत्ता पेप्सी 200 एम0एल0 विपक्षी सं0-1 की दुकान से क्रय किया। परिवादी जब दि0 24.7.11 को वरीक्षा कार्यक्रम में सम्मिलित होने आये मेहमानों को जलपान के वास्ते विपक्षी सं0-1 की प्रतिष्ठान से ली गयी पेप्सी बोतल को ठण्डा करने के लिए बर्फ मंे रखवाने लगा, तब देखा गया कि पेप्सी की एक सीलबन्द बोतल में अन्दर कोई पदार्थ पड़ा है। चूॅंकि रात्रि का समय था परिवादी जाति का ब्राहम्ण है। धार्मिक कर्मकाण्डों एवं पूजापाठ में विश्वास रखता है। परिवादी द्वारा ली गयी बोतल में कोई पदार्थ होने से उसे अपने मेहमानों को शीतल पदार्थ जलपान में देने का साहस नहीं हो पाया और परिवादी द्वारा अतिथि सत्कार हेतु खरीदी गयी बोतल मेहमानों को नहीं दे सका। विपक्षी सं0-1 जो विपक्षी सं0-2 के द्वारा तैयार शीतल पेय पदार्थ को बेचता है, से शिकायत करने पर विपक्षी सं0-1 ने कहा कि मैंने निर्माण तो किया नहीं है। बोतल में चाहे हड्डी हो या अन्य पदार्थ हो। मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैंने तो सीलबन्द खरीदा है।
विपक्षी सं0-1 ने अपने जवाबदावे में इतना स्वीकार किया है कि परिवादी द्वारा मेरे प्रतिष्ठान से पेप्सी खरीदी गयी है। विपक्षी का प्रतिष्ठान बीकापुर बाजार में भारतीय इण्टर कालेज के पास स्थित है। विपक्षी अपने प्रतिष्ठान पर चाय-पान व ठण्डा भी बेचता है। परिवादी द्वारा विपक्षी की प्रतिष्ठान से वैवाहिक कार्यक्रम बताकर पेप्सी खरीदा था। विपक्षी द्वारा परिवादी को सीलबन्द बोतल दी गयी थी, इसलिए विपक्षी द्वारा किसी भी प्रकार से सेवा में कमी नहीं की गयी है।
विपक्षी सं0-2 ने कोल्ड ड््िरंक का अपने यहाॅं से निर्माण होने को इन्कार किया है और अपने जवाबदावे में कहा है कि कोई बैच नम्बर बोतल के गर्दन में अंकित नहीं है। निर्माण की तारीख तथा एक्सपायरी डेट अंकित नहीं है। यह बाहर की बनी बोतल हो सकती हैं तथा विपक्षी सं0-2 द्वारा निर्मित नहीं है। इसे विधि विज्ञान प्रयोगशाला जाॅंच हेतु नहीं भेजा। परिवादी ने क्रय करने की रसीद भी नहीं भेजी है।
विपक्षी सं0-3 ने अपने जवाबदावे में बोतल से इन्कार किया है और अपने जवाबदावे में कहा कि विपक्षी सं0-1 व 2 के मध्य हुए किसी भी प्रकार के सम्व्यवहार बाबत पेप्सी बोतल की कोई जानकारी विपक्षी सं0-3 को नहीं है। विपक्षी सं0-3 के द्वारा परिवादी को अथवा विपक्षी सं0-1 को पेप्सी बोतल के क्रय बिक्रय के बारे में कोई सम्व्यवहार विपक्षी सं0-3 के माध्यम से नहीं हुआ है और न ही विपक्षी सं0-3 कभी भी पेप्सी बोतल के क्रय बिक्रय अथवा उसके व्यवसाय में कभी सन्निलप्त रहा। विपक्षी
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सं0-3 इस परिवाद में अनावश्यक रूप से पक्षकार के रूप में योजित किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी अन्तर्निहित स्वार्थ के भावना से बिना किसी साक्ष्य के विपक्षी सं0-3 को प्रश्नगत परिवाद में पक्षकार बना करके उसका उत्पीड़न किया जा रहा है।
परिवादी ने अपने कथन के समर्थन में बोतल की फोटोग्राफ तथा शपथीय साक्ष्य में अपना शपथ-पत्र एवं लिखित बहस प्रेषित किया है।
विपक्षी सं0-2 ने अपने कथन के समर्थन में अमित माथुर असिस्टेंट लीगल मैनेजर का शपथ-पत्र मय संलग्नक प्रेषित किया है।
मैं परिवादी तथा विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। कोल्ड ड््िरंक बोतल पेप्सी के बोतल का अवलोकन किया। पेप्सी के बोतल में एम.आर.पी. 19 तथा बैच नं0-1303110314 अंकित है। मा0 स्टेट कमीशन ने आराधना साफ्ट ड््िरंक कम्पनी बनाम मुकेश धनकर 2007 (4) सी.पी.जे. 213 हरियाणा में यह अवधारित किया है कि पेय पदार्थ पर मैन्युफैक्चर की तारीख, एक्सपायरी तारीख, बैच नम्बर, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है लिखा होना चाहिए और बोतल का मूल्य तथा काॅंच की बोतल व साफ्ट ड््िरंक का अलग-अलग विवरण अंकित होना चाहिए। इस बोतल मंे मूल्य तथा बैच नम्बर लिखा है। बोतल पर तारीख स्पष्ट नहीं है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है, यह भी नहीं लिखा है । इस प्रकार यह बोतल विपक्षी सं0-2 व 3 द्वारा निर्मित नहीं है, क्योंकि समस्त तथ्य बोतल के गर्दन में अंकित नहीं है। बोतल के अन्दर 6 इंच लम्बी तथा 8 मिलीमीटर चैड़ी कोई सफेद रंग की छड़ के रूप में दिखाई पड़ रहा है। विपक्षी सं0-1 काशीनाथ निषाद ने विपक्षी सं0-2 के यहाॅं से क्रय करना और क्रय करके परिवादी को देना अपने जवाबदावे में स्वीकार किया है, जबकि विपक्षी सं0-2 व 3 ने अपने यहाॅं से निर्मित कोल्ड ड््िरंक पेप्सी की बोतल से इन्कार किया है। विपक्षी सं0-1 ने विपक्षी सं0-2 से जो कोल्ड ड््िरंक पेप्सी की बोतल का तीन गत्ता क्रय किया, वह विपक्षी सं0-2 से प्राप्त नहीं किया है और परिवादी भगवान दास को बेचा है। इस बोतल को मेरे पीठासीन अधिकारी ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा-13 के तहत विधि विज्ञान प्रयोगशाला तुरन्त नहीं भेजा है। इस परिवाद में विपक्षी सं0-1 ने परिवादी को कोल्ड ड््िरंक बेचना स्वीकार किया है। यह कोल्ड ड््िरंक नकली है। असली कोल्ड ड््िरंक नहीं ह,ै जैसाकि बोतल के देखने से स्पष्ट होता है। विपक्षी सं0-1 ने विपक्षी सं0-2 से क्रय करना कहा है। विपक्षी सं0-2 और 3 ने अपने फैक्ट््री से इस कोल्ड
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ड््िरंक को बनने से इन्कार किया है इसलिए विपक्षी सं0-1 ने परिवादी के परिवाद को स्वीकार किया है। यह नकली कोल्ड ड््िरंक है इसलिए विपक्षी सं0-1 द्वारा परिवादी के परिवाद को स्वीकार कर ली है। इस प्रकार विपक्षी सं0-1 बिना अधिकृत रूप से नकली कोल्ड ड््िरंक बेच रहा था, इसलिए विपक्षी सं0-1 के ऊपर मु0 5,000=00 अर्थ दण्ड के रूप में लगाना उचित समझता हूॅं तथा परिवाद व्यय मु0 3,000=00 लगाना उचित समझता हूॅं। इस प्रकार परिवादी का परिवाद विपक्षी सं0-1 के विरूद्ध स्वीकार किये जाने योग्य है तथा विपक्षी सं0-2 व 3 के विरूद्ध निरस्त किये जाने योग्य है। परिवादी का परिवाद अंशतः स्वीकार तथा अंशतः खारिज किया जाता है।
आदेश
परिवादी का परिवाद अंशतः स्वीकार तथा अंशतः खारिज किया जाता है। परिवादी का परिवाद विपक्षी सं0-1 के विरूद्ध स्वीकार किया जाता है तथा विपक्षी सं0-2 व 3 के विरूद्ध निरस्त किया जाता है। विपक्षी सं0-1 को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को नकली कोल्ड ड््िरंक की आपूर्ति करने से हुए क्षति के लिए क्षतिपूर्ति मु0 5,000=00 एवं परिवाद व्यय मु0 3,000=00 निर्णय की तिथि से एक माह के अन्दर अदा करें। यदि उक्त दिये गये समय के अन्दर धनराशि अदा नहीं किया जाता है, तो परिवादी समस्त धनराशि पर निर्णय की तिथि से 12 प्रतिशत सालाना साधारण की दर से ब्याज तारोज वसूली करने का अधिकारी होगा।
नकली पेप्सी की बोतल नष्ट की जाय।
(विष्णु उपाध्याय) (माया देवी शाक्य) ( चन्द्र पाल )
सदस्य सदस्या अध्यक्ष
निर्णय एवं आदेश आज दिनांक 12.05.2015 को खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित किया गया।
(विष्णु उपाध्याय) (माया देवी शाक्य) ( चन्द्र पाल )
सदस्य सदस्या अध्यक्ष