(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-2021/2009
यूनियन बैंक आफ इण्डिया बनाम हरदेव सिंह पुत्र श्री बख्शीश सिंह
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
दिनांक : 24.09.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या-184/2006, हरदेव सिंह बनाम यूनियन बैंक आफ इंडिया में विद्वान जिला आयोग, शाहजहांपुर द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 23.10.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर बल देने के लिए अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री अभिनव भट्टाचार्य के सहायक श्री ध्रुव दुग्गल को सुना गया तथा प्रश्नगत निर्णय/पत्रावली का अवलोकन किया गया।
2. प्रश्नगत निर्णय/आदेश के अवलोकन से जाहिर होता है कि अंकन 6,00,000/-रू0 का ऋण प्राप्त करने के लिए परिवादी से अंकन 42,350/-रू0 के स्टाम्प प्राप्त कर लिए गए और सैद्धान्तिक रूप से ऋण की स्वीकृति दे दी गई। सभी वांछित आवश्यकताओं की प्रक्रियाओं की भी पूर्ति कर दी गई, परन्तु ऋण स्वीकार नहीं किया गया न ही स्टाम्प पर खर्च राशि वापस लौटाई गई, इसलिए स्टाम्प पर खर्च राशि अंकन 42,350/-रू0 वापस लौटाने का आदेश पारित किया गया है, जिसमें कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। तदनुसार प्रस्तुत अपील निरस्त होने योग्य है।
आदेश
3. प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित संबंधित जिला आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार(
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0, कोर्ट-2