राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र सं0-63/2023
सुरक्षित
महेश कुमार शुक्ला बनाम श्री ग्रैण्ड आटो मोबाइल प्रा0लि0 व अन्य
10-01-2024 :-
मा0 श्री राजेन्द्र सिंह, सदस्य द्वारा उद्घोषित
निर्णय
वर्तमान पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र आवेदक महेश कुमार शुक्ला पुत्र स्व0 अल्प नारायण शुक्ला, निवासी 555, बाघम्बरी गद्दी, अल्लाहपुर, जिला इलाहाबाद द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि इस राज्य आयोग द्वारा अपील सं0-1027/2018 में पारित निर्णय दिनांक 17-10-2023 को वापस लेते हुए, विद्वान जिला आयोग, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 22-01-2018 को अपास्त किया जाये।
हमारे द्वारा आवेदक/पुनर्विलोकनकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अतुल कीर्ति को सुना गया एवं वर्तमान पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र की पत्रावली एवं इसके साथ संलग्न मूल निर्णीत अपील सं0-1027/2018 की पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।
वर्तमान मामला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 से सम्बन्धित है, जिसमें पुनर्विलोकन की कोई व्यवस्था नहीं है। अत: ऐसी स्थिति में वर्तमान पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। तदनुसार वर्तमान पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।
(विकास सक्सेना) (राजेन्द्र सिंह)
सदस्य सदस्य
प्रमोद कुमार,
वैयक्तिक सहायक ग्रेड-1.
कोर्ट नं0-2.