( मौखिक )
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 लखनऊ।
अपील संख्या : 309/2022
एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, इलेक्ट्रीसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन-1, टाऊन हाल, हापुड़ व एक अन्य
बनाम्
घनश्याम पुत्र श्री इन्द्रराज
समक्ष :-
1-मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष।
दिनांक : 23-10-2024
मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित निर्णय
अपीलार्थी की ओर से विद्धान अधिवक्ता श्री अमरजीत सिंह राखरा उपस्थित आए। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तुत वाद में पक्षकारों के मध्य सुलह/समझौता के आधार पर विवाद को समाप्त किया जा चुका है और अब कोई विवाद शेष नहीं रह गया है और अब अपीलार्थी अपील को चलाने में कोई रूचि नहीं रखता है। तदनुसार अपील निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी।
अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता के कथन को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत अपील सुलह/समझौते के आधार पर निरस्त की जाती है।
-2-
अपील योजित करते समय अपीलार्थी द्वारा अपील में जमा धनराशि (यदि कोई हो) तो नियमानुसार अर्जित ब्याज सहित अपीलार्थी को विधि अनुसार निस्तारण हेतु यथाशीघ्र प्रेषित की जावे।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार)
अध्यक्ष
प्रदीप मिश्रा, पी0ए0 ग्रेड-।।, कोर्ट नं0-1