राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
मौखिक
विविध वाद सं0-50/2024
डॉ0 सुरेन्द्र मोहन त्रिपाठी बनाम सर गंगा राम कोलमेट हास्पिटल व अन्य
12-03-2024 :-
मा0 श्री राजेन्द्र सिंह, सदस्य द्वारा उद्घोषित
निर्णय
पुकार करवाई गई। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री पी0एन0 भार्गव उपस्थित हैं। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
इस प्रर्कीण आवेदन के साथ मूल परिवाद सं0-01/2017 की पत्रावली संलग्न नहीं है। अत: उक्त परिवाद की मूल पत्रावली न्यायालय द्वारा तलब की गई, जो तत्काल प्रस्तुत हुई।
हमने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री पी0एन0 भार्गव को विस्तार से सुना तथा प्रश्नगत निर्णय का अवलोकन किया।
प्रार्थी/विपक्षी सं0-3 द्वारा यह प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र इस पीठ द्वारा परिवाद सं0-01/2017 में उदघोषित निर्णय दिनांक 30-01-2024 के आपरेटिव आर्डर में लिपिकीय त्रुटि को ठीक करने के लिए दिया गया है। प्रार्थी के अनुसार उक्त निर्णय के पृष्ठ सं0-44 पर आदेश में विपक्षी सं0-1 व 2 गलत टंकित हो गया है, जबकि इसके स्थान पर विपक्षी सं0-2 व 3 होना चाहिए। पृष्ठ सं0-44 में ऊपर स्पष्ट किया गया है कि अनुकरणीय हर्जाना विपक्षी सं0-2 व 3 को अदा किया जायेगा। अत: निर्णय के पृष्ठ सं0-44, पर आपरेटिव आर्डर की तृतीय पंक्ति में जहॉं विपक्षी सं0-1 व 2 लिखा हुआ है, वहॉं विपक्षी सं0-2 व 3 संशोधित किया जाता है।
तदनुसार यह विविध वाद अन्तिम रूप से निस्तारित किया जाता है।
इस आदेश की एक प्रमाणित प्रतिलिपि मूल परिवाद सं0-01-2017 की पत्रावली में भी रखी जाए।
(विकास सक्सेना) (राजेन्द्र सिंह)
सदस्य सदस्य
प्रमोद कुमार,
वैयक्तिक सहायक ग्रेड-1,
कोर्ट नं0-2.