राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
(मौखिक)
अपील संख्या:-327/2019
इरफान पुत्र हकीकुल्ला, निवासी ग्राम जमधरा, डाकखाना-भोजपुर, थारू पर0तह0 तुलसीपुर, जिला बलरामपुर।
........... अपीलार्थी/परिवादी
बनाम
1- श्री देव व्हील्स टाटा मोटर्स ब्रांच आफिस नियर राप्ती गैस एजेन्सी गोण्डा रोड, बलरामपुर डाकखाना परगना तहसील व जिला बलरामपुर।
2- श्री देव व्हील्स प्राइवेट लि0 व सिविल लाइन कचेहरी रोड, गोण्डा।
3- मैगमा फाइनेंस कारपोरेशन लि0 रजिस्टर्ड मैगमा हाउस 24 पार्क स्ट्रीट कोलकाता-70016
…….. प्रत्यर्थी/विपक्षीगण
समक्ष :-
मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष
मा0 श्री सुशील कुमार, सदस्य
अपीलार्थी के अधिवक्ता : श्री एस0पी0 पाण्डेय
प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता : श्री अमर कुमार श्रीवास्तव
दिनांक :- 17.8.2023
मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
प्रस्तुत अपील, अपीलार्थी/परिवादी इरफान द्वारा इस आयोग के सम्मुख धारा-15 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बलरामपुर द्वारा परिवाद सं0-03/2016 में पारित आदेश दिनांक 22.11.2018 के विरूद्ध योजित की गई है।
अपीलार्थी/परिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा अपीलार्थी/परिवादी की अनुपस्थिति एवं साक्ष्य के अभाव में परिवाद निरस्त किया गया है। अपीलार्थी/परिवादी के विद्वान अधिवक्ता के कथनानुसार अपीलार्थी/परिवादी के अधिवक्ता जिला उपभोक्ता आयोग के सम्मुख निश्चित तिथि पर अपरिहार्य कारणवश उपस्थित नहीं हो सके थे। यह भी कथन किया कि जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा दिनांक 15.11.2018 को दिनांक 28.11.2018 की तिथि नियत की गई थी, परन्तु बाद में उक्त तिथि को बदल कर दिनांक 20.11.2018 की तिथि नियत कर दी गई, जिस कारण उक्त तिथि पर अपीलार्थी/परिवादी के अधिवक्ता उपस्थित नहीं हो सके एवं आदेश दिनांक 22.11.2018 की जानकारी परिवादी को दिनांक 04.02.2019 को प्राप्त हुई, इसलिए अपीलार्थी/परिवादी को दण्डित न किया जावे, अन्यथा अपीलार्थी/परिवादी को अत्यंत घोर कष्ट होगा।
समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में मेरे विचार से अपीलार्थी/परिवादी को एक अवसर प्रदान किया जाना उचित प्रतीत होता है, तद्नुसार इस मामले में बिना किसी गुणदोष पर विचार एवं टिप्पणी किये प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा परिवाद सं0-03/2016 में पारित आदेश दिनांक 22.11.2018 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण सम्बन्धित जिला उपभोक्ता आयोग को इस आग्रह के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग उपरोक्त परिवाद सं0-03/2016 को अपने पुराने नम्बर पर पुनर्स्थापित कर उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए परिवाद का गुणदोष के आधार पर निस्तारण, इस आदेश की प्राप्ति से 06 माह की अवधि में बिना किसी पक्ष को स्थगन प्रदान करते हुए करना सुनिश्चित करें।
इस आदेश की प्रति अपीलार्थी/परिवादी द्वारा दिनांक 05.9.2023 अथवा उससे पूर्व जिला उपभोक्ता आयोग के सम्मुख प्रस्तुत की जाए।
आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार) (सुशील कुमार)
अध्यक्ष सदस्य
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 1