राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र संख्या-07/2022
(मौखिक)
मनमोहन गुप्ता, अधिवक्ता पुत्र स्व0 मटरूलाल गुप्ता, निवासी-मोहल्ला महाजननान नगर, पी0ओ0 एवं तहसील बिलारी जिला मुरादाबाद, चैम्बर नं0 30, जिला न्यायालय कम्पाउण्ड, मुरादाबाद
........................प्रार्थी/परिवादी
बनाम
1. श्रीबालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट, ए-4 पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110063 द्वारा सी0ई0ओ0
2. सी0ई0ओ0 श्रीबालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट, ए-4 पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110063
3. डा0 अतिन शर्मा, ए-12, गांधी नगर, रामपुर रोड, मुरादाबाद, यू0पी0
4. डा0 वी0के0 अरोड़ा, सराफा चौक, बिलारी, जिला मुरादाबाद, यू0पी0
...................विपक्षीगण
समक्ष:-
1. माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष।
2. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
प्रार्थी की ओर से उपस्थित : श्री आलोक कुमार सिंह,
विद्वान अधिवक्ता।
विपक्षीगण की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक: 04.08.2022
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
प्रस्तुत स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र (Transfer Application) प्रार्थी मनमोहन गुप्ता द्वारा इस आशय से प्रस्तुत किया गया कि परिवाद संख्या-104/2014 मनमोहन गुप्ता बनाम श्रीबालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट आदि, जो जिला उपभोक्ता आयोग-द्वितीय, मुरादाबाद में लम्बित है, को किसी अन्य जिला उपभोक्ता आयोग में स्थानान्तरित कर दिया जावे।
प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में मुख्य रूप से यह आधार लिया गया है कि विपक्षी संख्या-1 व 2 अत्यधिक प्रभावशाली लोग हैं तथा विपक्षी संख्या-2 जिला उपभोक्ता आयोग-द्वितीय, मुरादाबाद की वर्तमान अध्यक्ष
-2-
के रिश्तेदार हैं। जिला उपभोक्ता आयोग-द्वितीय, मुरादाबाद द्वारा परिवाद में सुनवाई हेतु अनेकों तिथियॉं नियत की गयी, परन्तु जिला उपभोक्ता आयोग-द्वितीय, मुरादाबाद द्वारा परिवाद के निस्तारण में रूचि नहीं ली जा रही है अथवा परिवाद को विपक्षी संख्या-1 व 2 के पक्ष में निर्णीत करना चाह रहा है।
प्रार्थी का कथन है कि विपक्षी संख्या-1 व 2 प्रभावशाली लोग हैं, जो परिवाद को अपने पक्ष में निर्णीत कराना चाह रहे हैं, अत: प्रार्थी को परिवाद में न्याय मिलने की आशा नहीं है।
सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए हम इस मत के हैं कि परिवाद संख्या-104/2014 मनमोहन गुप्ता बनाम श्रीबालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट आदि को जिला उपभोक्ता आयोग-द्वितीय, मुरादाबाद से किसी अन्य जिला उपभोक्ता आयोग में स्थानान्तरित करने हेतु पर्याप्त आधार नहीं है।
अतएव प्रस्तुत स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र (Transfer Application) निरस्त किया जाता है तथा जिला उपभोक्ता आयोग-द्वितीय, मुरादाबाद को निर्देशित किया जाता है कि वह परिवाद संख्या-104/2014 मनमोहन गुप्ता बनाम श्रीबालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट आदि को उभय पक्ष को सम्यक सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए तथा पक्षकारों को बिना किसी उचित कारण के स्थगन प्रदान न करते हुए यथासम्भव 03 माह की अवधि में अन्तिम रूप से निस्तारित करे।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार) (सुशील कुमार)
अध्यक्ष सदस्य
जितेन्द्र आशु0
कोर्ट नं0-1