Uttar Pradesh

Mau

cc/151/2011

rakesh rai - Complainant(s)

Versus

SPEKTRA AUTOMOBILE - Opp.Party(s)

12 Mar 2015

ORDER

District Consumer Disputes Redressal Forum Mau
Collectreat Compound MAU
 
Complaint Case No. cc/151/2011
 
1. rakesh rai
SAHROJ MAU
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. JUSTICE JANARDAN SINGH PRESIDENT
 HON'BLE MR. RAM CHANDRA YADAV MEMBER
 HON'BLE MRS. LAL MUNNI YADAV MEMBER
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
ORDER

न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम, मऊ।
                परिवाद संख्या - 151/2011
                                प्रस्तुति दिनांकः- 24.12.2011
                                निर्णय दिनांकः- 12.03.2015
राकेश राय उम्र तख0 40 साल पुत्र रामचन्द्र राय, साकिन- सहरोज, थाना- कोपागंज, मऊ।
                                        .......................... परिवादी
                       बनाम
1-    स्पेक्ट्रा आटोमोबाइल्स सिविल लाइन भुजौटी, जनपद- मऊ
2-    मोटर एण्ड जनरल सेल्स लि0 जिला परिषद रोड एम0पी0 विल्डिंग गोरखपुर बजरिये जनरल मैनेजर सेल।
3-    मोटर कैव सेल्स प्राइवेट लि0 फैजाबाद रोड चिनहट लखनऊ।
4-    कार्मशियल आटोमोबाइल्स प्रा0 लि0 जबलपुर बजरिये वर्कशाप मैनेजर कार्मशियल आटो मो0 प्रा0 लि0 कानपुर रोड 2 कि0 भिलबारा बृज नेशनल हाईवे थाना जबलपुर मध्य प्रदेश।
5-    टाटा मोटर्स लि0 कस्टमर सर्विस आफिस चिनहट देवारोड लखनऊ 227105 यू0पी0 बजरिये मैनेजर।
6-    कस्टमर असिस्टेन्ट सेन्टर आल इण्डिया टाटा मोटर्स लि0 टिनहट नाका ज्ञान साधना कालेज सर्विस रोड थाणे 400604 महाराष्ट्र बजरिये प्रबन्धक।
7-    टाटा मेा0 लि0 लखनऊ उ0प्र0 बजरिये प्रबन्धक।
.........................विपक्षीगण

उपस्थितिः- जनार्दन सिंह            लाल मुन्नी यादव        राम चन्द्र यादव
          अध्यक्ष                     सदस्य                सदस्य
आदेशः- जनार्दन सिंह
निर्णय 
प्रस्तुत परिवाद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 12 के अन्तर्गत इस आशय की प्रार्थना के साथ योजित किया गया है कि विपक्षी सं0 06 को निर्देशित किया जाय की परिवादी को उसकी ट्रक बदल कर नयी दूसरी ट्रक या उसकी बराबर का मुल्य 1464975.00 तथा बतौर क्षतिपूर्ति 4000.00 रू0 कुल मु0 1864975.00 रू0 अदा करें।
परिवादी का परिवाद पत्र में संक्षिप्त कथन इस प्रकार है कि परिवादी विपक्षीगण का उपभोक्ता है अपने निजि रोजगार तथा निजि रोजी रोटी के लिए 17.01.2011 को एक 10 चक्का ट्रक नम्बरी यू0पी0 54 डी0/2933 मु0 1464975.00 में विपक्षीगण से क्रय किया इसमे 1100000.00 रू0 महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा फाइनेन्सिलय लि. से 18.01.2011 को 7.55 प्रतिशत सालाना ब्याज की दर से तीन साल के लिए कर्ज लिया । प्रतिवादी सं0 6 टाटा समूह की मसहूर कम्पनी है विपक्षी सं0 1 स्थानिय मऊ नाथ भंजन की टाटा कम्पनी का डिलर है उसके द्वारा बताया गया कि विपक्षी सं0 6 के यहा से क्रय की गयी ट्रक मसहूर कम्पनी की बनी हुई है इसका इन्जन व पार्ट जल्दी खराब नही होते इन्जन, टायर व अन्य पार्ट की वारंटी पर उसके द्वारा टक क्रय की गयी थी। कम्पनी की शर्तो के अनुसार वह अपनी टक का संचालन करता रहा तथा अपनी टक की सर्विसिंग उचित मूल्य दे कर करवाता रहा अपने ट्रक चालक को 20000.00 रू0 माहवार तथा खलासी को 10000.00 रू0 तनख्वाह देता था। उसका ट्रक मऊ से हैदराबाद तथा सोनौली नेपाल बार्डर तक चलता था। एक चक्कर मे उसे 175000.00 रू0 भाडा मिलता था 05.08.2011 को जबलपुर से 80 कि0मी0 आगे उसका ट्रक खराब हो गया। वारण्टी पिरियड मे उसके द्वारा धन खर्च कर के विपक्षीगण के वर्कशाप मे ले जाया गया। लेकिन ट्रक ठिक नही हुआ तब उसके द्वारा यह परिवाद योजित किया गया।
विपक्षी सं0 2 व 3 की तरफ से अपना जवाबदावा प्रस्तुत करके अन्य आधारो के अतिरिक्त एक प्रारम्भिक आपत्ति यह प्रस्तुत की गयी कि परिवादी द्वारा अपने दावे मे यह स्वीकार किया गया है कि वह अपना नियमित चालक व खलासी प्रतिमाह के वेतन पर रखा है। अतः उसके द्वारा क्रय किया गया उपरोक्त ट्रक व्यापारिक उददेश्य से खरीदा गया था इसलिए यह परिवाद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत संधारणिय नही है। ट्रक हायर पर्चेज एग्रीमेन्ट पर परिवादी तथा महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा फाइनेन्सिलय सर्विस लि0 के यहा से क्रय किया गया था वारंटी की शर्तो का उलंघन करने पर कोई क्षतिपूर्ति देय नही होगी। विपक्षी सं0 एक के द्वारा अपनी एक संक्षिप्त जवाबदेही प्रस्तुत की गयी। उसके द्वारा कहा गया कि वह गाडियो की सर्विसिंग का कार्य करती है।
विपक्षी सं0 5 ,6 व 7 की तरफ से भी अपना एक जवाबदावा प्रस्तुत किया जो 21ग/1 ता 21ग/15 है इसमे भी यह कहा गया है कि उपरोक्त ट्रक एक कामर्शियल वाहन है परिवादी एक टान्सपोर्टर है वह व्यापार करता है तथा वह आयकर का लाभ लेता है इस प्रकार परिवाद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत पोषणिय नही है।
परिवादी के तरफ से दिनांक 09.03.2015 को कोई तर्क प्रस्तुत करने के लिए कोई प्रस्तुत नही हुआ विपक्षी को सुना गया।
परिवादी के स्वंम के कथनानुसार यह ट्रक महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा फाइनेन्सियल से 11 लाख रू0 कर्ज लेकर परिवादी द्वारा खरीदा गया उसने यह स्वीकार किया है कि वह ट्रक चलाने के लिए 20000.00 रू0 प्रतिमाह की तनख्वाह पर एक चालक रखा है। तथा 10000.00 रू0 प्रतिमाह वेतन पर खलासी रखा है। उसका ट्रक मऊ से हैदराबाद तथा सोनौली नेपाल वार्डर तक चलता है। एक फेरे मे भाडा 175000.00 रू0 मिलता है अतः विपक्षी के स्वंय की स्वीकारोप्ति के आधार पर उपरोक्त ट्रक उसके द्वारा व्यापारिक उददेश्य से खरीदा गया है। अतः धारा 2 (1)(क) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत उपभोक्ता की परिभाषा मे नही आयेगा। अतः उसका परिवाद निरस्त होने योग्य है।

आदेश
अतः परिवाद एतद द्वारा निरस्त किया जाता है। वाद व्यय उभय पक्ष स्वतः वहन करेंगे। 

उपस्थितिः- जनार्दन सिंह            लाल मुन्नी यादव        राम चन्द्र यादव
          अध्यक्ष                    सदस्य                सदस्य
दिनांकः-

आज खुले न्यायालय में दिनांकित एवं हस्ताक्षरित करके निर्णय सुनाया गया। 


उपस्थितिः- जनार्दन सिंह            लाल मुन्नी यादव        राम चन्द्र यादव
          अध्यक्ष                     सदस्य                सदस्य
दिनांकः-

 
 
[HON'BLE MR. JUSTICE JANARDAN SINGH]
PRESIDENT
 
[HON'BLE MR. RAM CHANDRA YADAV]
MEMBER
 
[HON'BLE MRS. LAL MUNNI YADAV]
MEMBER

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