Rajasthan

Ajmer

CC/153/2015

DILEEP GUPTA - Complainant(s)

Versus

SONY INDIA PVT. LTD. - Opp.Party(s)

ADV. MILAN MATADEKAR

06 Apr 2016

ORDER

Heading1
Heading2
 
Complaint Case No. CC/153/2015
 
1. DILEEP GUPTA
AJMER
...........Complainant(s)
Versus
1. SONY INDIA PVT. LTD.
AJMER
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
  Vinay Kumar Goswami PRESIDENT
  Naveen Kumar MEMBER
  Jyoti Dosi MEMBER
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
ORDER

जिला    मंच,      उपभोक्ता     संरक्षण,         अजमेर

श्री दिलीप गुप्ता पुत्र श्री मनमोहन जी गुप्ता, जाति- महाजन,उम्र-50 वर्ष, निवासी- ए-622, पंचषील,माकडवाली रोड, अजमेर ।                   
                                                -  प्रार्थी


                            बनाम

1. सोनी इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, ए-31,मोहन काॅपरेटिव इण्डस्ट्रीज स्टेट, मथुरा रोड, न्यू देहली । 
2. सुरभि स्टोर प्राईवेट लिमिटेड, इण्डियन बैंक आॅफ इंडिया के सामने,श्रीनगर रोड, अजमेर । 
3.नेहल टैक्नोसर्विस, रामभवन के सामने, षास्त्रीनगर, अजमेर (राजस्थान)
 
                                               -   अप्रार्थीगण
                 परिवाद संख्या 153/2015
   

                            समक्ष
1. विनय कुमार गोस्वामी       अध्यक्ष
                 2. श्रीमती ज्योति डोसी       सदस्या
3. नवीन कुमार               सदस्य


                           उपस्थिति
                  1.श्री मिलिन्द मांतोडकर, अधिवक्ता, प्रार्थी
                  2. अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं  

                              
मंच द्वारा           :ः- निर्णय:ः-      दिनांकः-06.04.2016
 
1.           प्रार्थी ( जो  इस परिवाद में आगे चलकर उपभोक्ता कहलाएगा) ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम , 1986 की धारा 12 के अन्तर्गत अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 (जो  इस परिवाद में आगे चलकर अप्रार्थी निर्माता कम्पनी, अप्रार्थी डीलर व अप्रार्थी सर्विस सेन्टर कहलाएगें)  के विरूद्व संक्षेप में इस आषय का पेष किया है कि उसने अप्रार्थी निर्माता कम्पनी द्वारा निर्मित एक  स्मार्ट एल.ई.डी.  जिसके सीरियल नम्बर व माॅडल संख्या  जिनकी विवरण परिवाद की चरण संख्या 1 में दिया हुआ है, दिनंाक 4.5.23014 को  रू0 1,00,000/- में  जरिए इन्वाईस संख्या 141555149 के अप्रार्थी डीलर से क्रय किया ।  अप्रार्थी निर्माता कम्पनी द्वारा उक्त माॅडल  के संबंध में प्रचारित अनुसार यथा-यूएसबी पोर्ट के माध्यम से पैनड्राईव के द्वारा  उक्त स्मार्ट टी.वी. में अपने प्रोग्राम देखनेे की सुविधा उक्त टीवी क्रय किए जाने की दिनांक से ही उपलब्ध नहीं हो रही थी, साथ ही वाई.फाई, ब्लूटूथ वनटच फैसिलिटी  में से कोई भी काम नहीं कर रही थी । इस सबंध में उसने अप्रार्थी निर्माता कम्पनी को दिनांक 17.11.2014 व 18.11.2014 को उनके टोल फ्री नम्बर पर टीवी के सीरियल नम्बर व माॅडल नम्बर बताते हुए षिकायत दर्ज करवाई  तो उनका प्रतिउत्तर रहा कि  उक्त टीवी को बाजार में विक्रय किए जाने से पूर्व  कम्पनी द्वारा उसका  परीक्षण नहीं किया गया है । उसके द्वारा षिकायत दर्ज करा दिए जाने के बावजूद उसका समाधान नहीं हुआ तो उसने  दिनंाक 21.11.14, 24.11.14, 25.11.14 एवं 27.11.2014 को पुनः षिकायत दर्ज कराई । तदुपरान्त अप्रार्थी सर्विस सेन्टर के कर्मचारी द्वारा टीवी का सोफ्टवेयर अपडेट करने के बाद ही समस्या का निवारण  नहीं होना बताया। प्रष्नगत टीवी का सोफ्टवेयर  भी अपडेट किया गया फिर भी वांछित समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उसने परिवाद की चरण संख्या 11 में वर्णित दिनांकों को ई-मेल भी भेजे । साथ ही उपभोक्ता पर यह भी दबाव बनाया जा रहा है कि वह अपना प्रष्नगत टीवी  उनके वर्कषाप पर लावे  जिसकी पुनः जांच करनी पडेगी जबकि उपभोक्ता का यह कहना है कि जो कुछ भी टीवी में किया जावे उसकी उपस्थिति में किया जावे ।  उसने अप्रार्थीगण को  दिनंाक 21.1.2015 को नोटिस भी दिया ।  किन्तु उसकी वांछित समस्या का निवारण नहीं हुआ । अप्रार्थीगण के उक्त कृत्यों को उपभोक्ता ने सेवा में कमी बतलाते हुए परिवाद पेष कर उसमें वर्णित अनुतोष दिलाए जाने की प्रार्थना की है । 
2.       अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील के  न तो मंच में उपस्थित हुए और ना ही परिवाद का कोई जवाब ही पेष किया । अतः अप्रार्थीगण के विरूद्वएक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई । 
3.          उपभोक्ता का तर्क है कि उसने अप्रार्थी निर्माता कम्पनी द्वारा निर्मित एक  स्मार्ट एल.ई.डी.  दिनंाक 4.5.23014 को  रू0 1,00,000/- में  जरिए इन्वाईस संख्या 141555149 के अप्रार्थी डीलर से क्रय किया ।  अप्रार्थी निर्माता कम्पनी द्वारा उक्त माॅडल  के संबंध में प्रचारित अनुसार यथा-यूएसबी पोर्ट के माध्यम से पेनड्राईव के द्वारा  उक्त स्मार्ट टी.वी. में अपने प्रोग्राम देखनेे की सुविधा उक्त टीवी क्रय किए जाने की दिनांक से ही उपलब्ध नहीं हो रही थी,  जिसके लिए उसने टीवी क्रय किया साथ ही वाई.फाई, ब्लूटूथ वनटच फैसलिटी  भी उक्त टीवी में उपलब्ध नहीं थी । इन सारी समस्याओं के निवारण हेतु  उसने अप्रार्थी निर्माता कम्पनी को दिनांक 17.11.2014 व 18.11.2014 को उनके  टोल फ्री नम्बर पर टीवी के सीरियल नम्बर व माॅडल नम्बर बताते हुए षिकायत दर्ज करवाई  तो उनका प्रतिउत्तर रहा कि  उक्त टीवी को बाजार में विक्रय किए जाने से पूर्व  कम्पनी द्वारा उसका  परीक्षण नहीं किया गया है । इस प्रकार अप्रार्थीगण ने त्रुटिपूर्ण टीवी विक्रय कर सेवा दोष किया है । अतः उसे  परिवाद में वर्णित अनुतोष दिलाया जावे  ।
4.          हमने उपभोक्ता के तर्क  सुने एवं पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अनुषीलन किया ।  
5.           उपभोक्ता ने अपने परिवाद में वर्णित कथनों  की पुष्टि अपने  षपथपत्र के माध्यम से एवं दस्तावेज जो उसने अभिलेख पर उपलब्ध कराए हंै यथा- अप्रार्थीगण को प्रष्नगत टीवी को दुरूस्त करने  बाबत् की गई षिकायती पत्रों व ई-मेल,एलईडी क्रय करने की ईन्वाईस  संख्या 1415ेे149 दिनांक 04.005.2014, वारण्टी कार्ड की फोटोप्रतियों से की है । यह सभी मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य अखंडित रही है।
6.               उपभोक्ता के कथन एवं उपभोक्ता द्वारा मंच के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजात को दृष्टिगत रखते हुए  अप्रार्थीगण के किसी खण्डन के अभाव में उपभोक्ता के कथनों नहीं मानने का कोई आधार इस स्तर पर मंच के समक्ष विद्यमान नहीं है । अप्रार्थीगण   द्वारा  उपभोक्ता द्वारा क्रय किए गए एलईडी को दुरूस्त करने की अनंेकांे बार षिकायत किए जाने व ई-मेल भेजे जाने के बावजूद         एलईडी को दुरूस्त नहीं करने व बिना परीक्षण के प्रष्नगत एलईडी को विक्रय हेतु बाजार में उपलब्ध कराने  का उक्त कृत्य सेवा में कमी व लापरवाही की श्रेणी में आता है । ऐसी स्थिति में उपभोक्ता  का परिवाद मंच की राय में अप्रार्थी के विरूद्व एक पक्षीय  स्वीकार किए जाने योग्य है एवं आदेष है कि:
                           :ः- आदेष:ः-
7.    (1)         उपभोक्ता अप्रार्थीगण से  जरिए ईन्वाईस  संख्या 1415ेे149 दिनांक 04.005.2014 के रू. 1,00,000/- में क्रय किए गए एलईडी के स्थान पर उसी मैक व माॅडल का नया त्रुटिरहित एलईडी  अथवा  उसकी राषि रू. 1,00,000/- प्राप्त करने का अधिकारी होगा । 
                  (2)       उपभोक्ता अप्रार्थीगण से मानसिक क्षतिपूर्ति के पेटे रू. 5000/- एवं परिवाद व्यय के पेटे रू. 2500/- भी प्राप्त करने का  भी अधिकारी होगा । 
         (3)       क्रम संख्या 1 लगायत 2 में वर्णित माॅडल राषि अप्रार्थीगण उपभोक्ता को इस आदेष से दो माह की अवधि में अदा करें   अथवा आदेषित राषि डिमाण्ड ड््राफट से उपभोक्ता के पते पर रजिस्टर्ड डाक से भिजवावे ।  
          आदेष दिनांक 06.04.2016 को  लिखाया जाकर सुनाया गया ।

                
(नवीन कुमार )        (श्रीमती ज्योति डोसी)      (विनय कुमार गोस्वामी )
      सदस्य                   सदस्या                      अध्यक्ष    


 

 
 
[ Vinay Kumar Goswami]
PRESIDENT
 
[ Naveen Kumar]
MEMBER
 
[ Jyoti Dosi]
MEMBER

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