राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-3276/2017
(मौखिक)
(जिला उपभोक्ता फोरम, गौतम बुद्ध नगर द्वारा परिवाद संख्या 216/2013 में पारित आदेश दिनांक 23.05.2017 के विरूद्ध)
Nikhil Majithia, by age adult, resident of A-706, Designers Park, Plot No.B-9/1A, Sector 62, Noida-201301 (Uttar Pradesh). ...................अपीलार्थी/परिवादी
बनाम
1. Sony India Pvt. Ltd., registered office at A-31, Mohan Cooperative Industrial Estate, Mathura Road, New Delhi-110044.
2. Mehta E-Stores Pvt. Ltd., P-11, Sector 18, Noida-201301 (Uttar Pradesh).
3. Jaypee Electronics, Sony Authorized Service Centre, C-54, Ground Floor, Sector-2, Noida-201301 (Uttar Pradesh). ................प्रत्यर्थीगण/विपक्षीगण
समक्ष:-
1. माननीय न्यायमूर्ति श्री अख्तर हुसैन खान, अध्यक्ष।
2. माननीय श्री महेश चन्द, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री दीपांशु दास,
विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित : श्री पंकज पाण्डेय,
विद्वान अधिवक्ता।
दिनांक: 08-08-2018
मा0 न्यायमूर्ति श्री अख्तर हुसैन खान, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
परिवाद संख्या-216/2013 निखिल मजिठिया बनाम सोनी इण्डिया प्रा0लि0 आदि में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम, गौतम बुद्ध नगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.05.2017 के विरूद्ध यह अपील उपरोक्त परिवाद के परिवादी निखिल मजिठिया की ओर से धारा-15 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत इस आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।
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अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री दीपांशु दास और प्रत्यर्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री पंकज पाण्डेय उपस्थित आए हैं।
हमने उभय पक्ष के तर्क को सुना है और आक्षेपित आदेश तथा पत्रावली का अवलोकन किया है।
आक्षेपित आदेश के द्वारा जिला फोरम ने उपरोक्त परिवाद उभय पक्ष की अनुपस्थिति में निरस्त कर दिया है। अत: हमारी राय में उचित प्रतीत होता है कि अपील स्वीकार करते हुए जिला फोरम द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 23.05.2017 अपास्त किया जाए और यह प्रकरण जिला फोरम को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाए कि जिला फोरम उपरोक्त परिवाद अपने पुराने नम्बर पर पुनर्स्थापित कर विधि के अनुसार परिवाद में अग्रिम कार्यवाही यथाशीघ्र सुनिश्चित करे और परिवाद का निस्तारण विधि के अनुसार करे।
आदेश
वर्तमान अपील स्वीकार की जाती है। जिला फोरम द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 23.05.2017 अपास्त किया जाता है और यह प्रकरण जिला फोरम को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि जिला फोरम उपरोक्त परिवाद अपने पुराने नम्बर पर पुनर्स्थापित कर विधि के अनुसार परिवाद में अग्रिम कार्यवाही यथाशीघ्र सुनिश्चित करे और परिवाद का निस्तारण विधि के अनुसार करे।
उभय पक्ष दिनांक 20.09.2018 को जिला फोरम के समक्ष उपस्थित होंगे।
(न्यायमूर्ति अख्तर हुसैन खान) (महेश चन्द)
अध्यक्ष सदस्य
जितेन्द्र आशु0
कोर्ट नं0-1