View 78 Cases Against Sony Ericsson
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Raj Kumar Soni filed a consumer case on 28 May 2015 against Sony Ericsson Mobile Communication India P, ltd & Others in the Jaipur-IV Consumer Court. The case no is CC/616/2014 and the judgment uploaded on 06 Jul 2015.
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, जयपुर चतुर्थ, जयपुर
पीठासीन अधिकारी
डाॅ. चन्द्रिका प्रसाद शर्मा, अध्यक्ष
डाॅ. अलका शर्मा, सदस्या
श्री अनिल रूंगटा, सदस्य
परिवाद संख्या:-616/2014 (पुराना परिवाद संख्या 504/2013)
श्री राजकुमार सोनी पुत्र श्री श्रीनारायण सोनी, निवासी- मकान संख्या 2450, चैधरी भवन, तेली पाडा, जौहरी बाजार, जयपुर ।
परिवादी
बनाम
01. सोनी एरिक्सन मोबाईल प्रा.लि. जरिये अधिकृत प्रतिनिधि, पता-ए-31, मोहन को-आॅपरेटिव इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, मथुरा रोड, नई दिल्ली ।
02. चाण्डक टेलीकाॅम जरिये अधिकृत प्रतिनिधि, बी-118, रायसर प्लाजा, इन्दिरा बाजार, जयपुर ।
03. बेस्ट टैक्नो साॅल्यूषन जरिये अधिकृत प्रतिनिधि, 117, राम गली नम्बर 4, नियर पंचवटी सर्किल, राजापार्क, जयपुर ।
विपक्षीगण
उपस्थित
परिवादी की ओर से श्री अब्दुल खालिक/श्री राजीव विजय, एडवोकेट
विपक्षी संख्या 1 की ओर से श्री शैलेन्द्र छाबड़ा, एडवोकेट
विपक्षी संख्या 2 व 3 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही
निर्णय
दिनांकः-04.06.2015
यह परिवाद, परिवादी द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध दिनंाक 08.04.2013 को निम्न तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया हैः-
परिवादी ने विपक्षी संख्या 2 से विपक्षी संख्या 1 द्वारा निर्मित एक मोबाईल हैण्डसेट दिनांक 15.02.2011 को 5,800/-रूपये में क्रय किया था । इस मोबाईल हैण्डसेट में मई,2011 में हैंग होने की षिकायत आई तो परिवादी ने इसे सर्विस सेन्टर विपक्षी संख्या 3 को दिनांक 11.05.2011 को दिखाया । इसके बाद विपक्षी संख्या 3 ने उक्त मोबाईल हैण्डसेट ठीक करके परिवादी को दे दिया तो यह मोबाईल दिनांक 19.10.2011 को पुनः हैंग होने लग गया । जिसे विपक्षी संख्या 3 ने दिनंाक 01.11.2011 को ठीक करके परिवादी को दे दिया । तदुपरान्त दिनंाक 02.11.2011 को मोबाईल हैण्डसेट में पुनः खराबी आने लग गई । परिवादी हैण्डसेट फिर से विपक्षी संख्या 3 के पास ले गया । जिसे विपक्षी संख्या 3 ने दिनांक 05.11.2011 को ठीक करके परिवादी को वापस लौटा दिया । फिर दिनांक 12.11.2011 को मोबाईल में खराबी आ गई जिसे विपक्षी संख्या 3 ने दिनांक 25.11.2011 को ठीक कर दिया । लेकिन यह मोबाईल ठीक नहीं होने के कारण पुनः विपक्षी संख्या 3 को दिया गया । जिसे दिनांक 05.12.2011 को वापस परिवादी को लौटाया गया । इसके बाद इस हैण्डसेट में दिनांक 09.12.2011 को फिर से खराबी आ गई तो विपक्षी संख्या 3 ने नया मोबाईल हैण्डसेट मंगवाकर देने की कहकर जाॅबषीट दिनांकित 09.12.2011 जारी करके हैण्डसेट को अपने पास रख लिया । लेकिन विपक्षीगण ने परिवाद प्रस्तुत करने की दिनांक तक परिवादी को न तो हैण्डसेट ठीक करके दिया और न ही उसे बदलकर नया हैण्डसेट दिया । जो विपक्षीगण का अनुचित व्यापार व्यवहार एवं सेवादोष हैं और इस सेवादोष के आधार पर परिवादी अब विपक्षीगण से परिवाद के मद संख्या 17 में अंकित सभी अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी हैंे ।
विपक्षी संख्या 1 की ओर से अंग्रेजी भाषा में जवाब दिया गया है जिसका सार संक्षेप में इस प्रकार है कि विपक्षी ने परिवादी को विवादित मोबाईल हैण्डसेट की कीमत वापस लौटाने का प्रस्ताव दिया था । लेकिन परिवादी ने इसके बावजूद भी यह परिवाद मंच के समक्ष प्रस्तुत किया है । इसलिए विपक्षी का कोई सेवादोष नहीं हैं । अतः परिवाद, परिवादी निरस्त किया जावें ।
विपक्षी संख्या 2 व 3 प्रकरण में सदैव गैर-हाजिर रहे हैं इसलिए उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाने के आदेश दिये जाते हैं ।
परिवाद के तथ्यों की पुष्टि में परिवादी श्री राजकुमार सोनी ने स्वयं के शपथ पत्र के साथ कुल 11 पृष्ठ दस्तावेज प्रस्तुत किये । जबकि जवाब के तथ्यों की पुष्टि में विपक्षी संख्या 1 की ओर से श्री सुमित सर्राफ एवं मीना बोस के अंग्रेजी भाषा में शपथ पत्र एवं कुल 08 पृष्ठ दस्जावेज प्रस्तुत किये गये ।
बहस अंतिम परिवादी एवं विपक्षी संख्या 1 सुनी गई एवं पत्रावली का आद्योपान्त अध्ययन किया गया ।
प्रस्तुत प्रकरण में निर्विवाद रूप से परिवादी का मोबाईल हैण्डसेट उक्त वर्णित दिनांकों को समय समय पर खराब होता रहा था । जिसके संबंध में विपक्षी संख्या 3 ने परिवादी को जाॅब कार्ड दिनांक 11.05.2011, 19.10.2011, 02.11.2011, 12.11.2011, 25.11.2011 एवं 09.12.2011 दिये । इन जाॅब कार्डों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि परिवादी का मोबाईल हैण्डसेट उक्त अवधि में बार-बार खराब हुआ है । जो इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि परिवादी को जो मोबाईल हैण्डसेट विपक्षी संख्या 1 द्वारा निर्मित विपक्षी संख्या 2 के माध्यम से विक्रय किया गया था, वह उत्पादकीय दोष से ग्रस्त था । और इस तथ्य को विपक्षी संख्या 1 ने अपने जवाब के मद संख्या 04 में स्पष्ट रूप से स्वीकार भी कर लिया हैं । लेकिन विपक्षी संख्या 1 ने आज तक परिवादी का मोबाईल दुरूस्त करके वापस नहीं लौटाकर या उसे नहीं बदलकर सेवादोष कारित किया हैं । इसलिए हम विपक्षी संख्या 1, जो अब सोनी इरिक्सन मोबाईल प्राईवेट लिमिटेड के स्थान पर सोनी इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड बनी चुकी है, के इस सेवादोष के आधार पर विपक्षी संख्या 1 से परिवादी को विवादित मोबाईल हैण्डसेट की कीमत 5,800/-रूपये वापस दिलाना न्यायोचित पाते हैं । विपक्षी संख्या 1 के इस सेवादोष से परिवादी को हुए आर्थिक, मानसिक एवं शारीरिक संताप की क्षतिपूर्ति के रूप में 3,500/-रूपये एवं परिवाद व्यय के रूप में 2,500/-रूपये पृथक से दिलवाये जाने के आदेष दिये जाते हैं । विपक्षी संख्या 2 एवं 3 का कोई सेवादोष प्रमाणित नहीं होने से परिवादी उनके विरूद्ध कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं ।
आदेश
अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर परिवाद, परिवादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता हैं कि परिवादी मोबाईल निर्माता कम्पनी विपक्षी संख्या 1, जो अब सोनी इरिक्सन मोबाईल प्राईवेट लिमिटेड के स्थान पर सोनी इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड बनी चुकी है, से विवादित मोबाईल की कीमत 5,800/-रूपये वापस प्राप्त करने का अधिकारी हैं । परिवादी को विपक्षी संख्या 1 के उपरोक्त सेवादोष से हुए आर्थिक, मानसिक एवं शारीरिक संताप की क्षतिपूर्ति के रूप में 3,500/-रूपये एवं परिवाद व्यय के रूप में 2,500/-रूपये पृथक से दिलवाये जाने के आदेश दिये जाते हैं । विपक्षी संख्या 2 एवं 3 का कोई सेवादोष प्रमाणित नहीं होने से परिवादी उनके विरूद्ध कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं ।
विपक्षी संख्या 1 को आदेश दिया जाता है कि वह उक्त समस्त राशि परिवादी के रिहायशी पते पर जरिये डी.डी./रेखांकित चैक इस आदेश के एक माह की अवधि में उपलब्ध करवायेगा ।
अनिल रूंगटा डाॅं0 अलका शर्मा डाॅ0 चन्द्रिका प्रसाद शर्मा
सदस्य सदस्या अध्यक्ष
निर्णय आज दिनांक 04.06.2015 को पृथक से लिखाया जाकर खुले मंच में हस्ताक्षरित कर सुनाया गया ।
अनिल रूंगटा डाॅं0 अलका शर्मा डाॅ0 चन्द्रिका प्रसाद शर्मा
सदस्य सदस्या अध्यक्ष
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