राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
(मौखिक)
अपील संख्या-1077/2024
अमित कुमार तिवारी पुत्र श्री शिव कुमार तिवारी
बनाम
सोनी मोबाइल काम्युनिकेशन व दो अन्य
समक्ष:-
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री समर सिंह,
विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक: 25.10.2024
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री समर सिंह उपस्थित हैं। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना।
प्रस्तुत अपील इस न्यायालय के सम्मुख जिला उपभोक्ता आयोग, प्रथम, लखनऊ द्वारा परिवाद संख्या-361/2014 अमित कुमार तिवारी बनाम सोनी मोबाइल्स एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.11.2023 के विरूद्ध योजित की गयी है।
विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा उभय पक्ष की अनुपस्थिति के कारण परिवाद निरस्त किया गया।
मेरे विचार से प्रश्नगत आदेश दिनांक 23.11.2023 के द्वारा जिला उपभोक्ता आयोग ने उपरोक्त परिवाद उभय पक्ष की अनुपस्थिति के कारण निरस्त किया है, अतएव न्याय हित में मैं इस मत का हूँ कि अपील 1000/-रू0 (एक हजार रूपए) हर्जे पर स्वीकार करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 23.11.2023 अपास्त किया जाए तथा प्रकरण को जिला उपभोक्ता आयोग को इस आग्रह/निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाए कि जिला उपभोक्ता आयोग उपरोक्त परिवाद अपने
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पुराने नम्बर पर पुनर्स्थापित कर तथा उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए परिवाद का गुणदोष के आधार पर निस्तारण, यथासंभव एक वर्ष में करना, सुनिश्चित करे।
आदेश
प्रस्तुत अपील 1000/-रू0 (एक हजार रूपए) हर्जे पर स्वीकार करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग, प्रथम, लखनऊ द्वारा परिवाद संख्या-361/2014 अमित कुमार तिवारी बनाम सोनी मोबाइल्स एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.11.2023 अपास्त किया जाता है तथा यह प्रकरण जिला उपभोक्ता आयोग, प्रथम, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि जिला उपभोक्ता आयोग, प्रथम, लखनऊ उपरोक्त परिवाद अपने पुराने नम्बर पर पुनर्स्थापित कर तथा उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए बिना परिवाद स्थगित करते हुए परिवाद का गुणदोष के आधार पर निस्तारण, यथासंभव एक वर्ष में करना, सुनिश्चित करे।
अपीलार्थी द्वारा उपरोक्त हर्जे की धनराशि 1000/-रू0 (एक हजार रूपए) उपभोक्ता वेलफेयर फण्ड “Legal Aid Account” State Consumer Disputes Redressal Commission UP” के पक्ष में एक माह की अवधि में जमा की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार)
अध्यक्ष
जितेन्द्र आशु0
कोर्ट नं0-1