राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
मौखिक
अपील संख्या-1237/2015
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0 द्वारा अधिशासी अभियंता
विद्युत वितरण खंड, जिला औरैया। ......अपीलार्थी/विपक्षी
बनाम्
सोनेलाल पुत्र श्री वृन्दावन निवासी ग्राम भटपुरा पोस्ट दखलीपुर
परगना एवं जिला औरैया एवं अन्य। ......प्रत्यर्थी/परिवादी
समक्ष:-
1. मा0 श्री विजय वर्मा, पीठासीन सदस्य।
2. मा0 श्री राज कमल गुप्ता, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री मनोज कुमार, सहयोगी विद्वान अधिवक्ता
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक 06.03.2018
मा0 श्री विजय वर्मा, पीठासीन सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी की ओर से श्री मनोज कुमार सहयोगी अधिवक्ता उपस्थित हुए। इस अपील में त्रुटि निवारण अनेकों अवसर दिए जाने के बावजूद नहीं किया गया है। त्रुटि निवारण अपीलार्थी को धारा 15 के अंतर्गत डी.डी. द्वारा धनराशि दाखिल करनी थी। अपीलार्थी मात्र समय प्राप्त कर रहा है और त्रुटि का निवारण नहीं कर रहा है, अत: यह अपील त्रुटि निवारण न होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है।
आदेश
प्रस्तुत अपील त्रुटि निवारण न होने के कारण निरस्त की जाती है।
(विजय वर्मा) (राज कमल गुप्ता) पीठासीन सदस्य सदस्य
राकेश, पी.ए.-2
कोर्ट-2