राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
(मौखिक)
अपील संख्या:-1032/2024
बजाज फाइनेंस लिमिटेड द्वारा बजाज ऑटो लिमिटेड, मैटेरियल गेट, ओल्ड सर्विस बिल्डिंग, मुम्बई पुणे रोड, अकुर्दी-पुणे-411035
..............अपीलार्थी
बनाम
सोमवीर कश्यप पुत्र श्री पुत्तू लाल कश्यप, निवासी आसपुर अइसन अली, थाना हाफिजगंज जिला बरेली व एक अन्य
.............प्रत्यर्थी
समक्ष :-
मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष
अपीलार्थी के अधिवक्ता : श्री लल्ला राम चौहान
प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता : कोई नहीं।
दिनांक :- 16.10.2024
मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
प्रस्तुत अपील, अपीलार्थी/विपक्षी बीमा कम्पनी की ओर से इस आयोग के सम्मुख धारा-41 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, प्रथम बरेली द्वारा परिवाद सं0-107/2020 में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 17.7.2021 के विरूद्ध कार्यालय आख्यानुसार 03 वर्ष की अवधि व्यतीत होने के उपरांत प्रस्तुत की गई है।
विलम्ब देरी क्षमा प्रार्थना पत्र का परिशीलन व परीक्षण किया गया। तथ्यों को असंगत पाया जाता है, क्योंकि विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग ने अपीलार्थी/विपक्षी पर परिवाद से सम्बन्धित नोटिस प्रेषित किये जाने पर अपीलार्थी/विपक्षी पर नोटिस तामीली के संबंध में पर्याप्त तामीली मानी गई, फिर भी अपीलार्थी/विपक्षी द्वारा जिला उपभोक्ता आयोग के सम्मुख उपस्थित न होने के कारण जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा एकपक्षीय रूप से निर्णय पारित किया गया।
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मेरे द्वारा उपरोक्त निर्णय/आदेश का परिशीलन व परीक्षण किया गया तथा यह पाया गया कि वास्तव में अपीलार्थी फाइनेंस कम्पनी द्वारा परिवादी द्वारा जमा की गई 11 किस्तों के पश्चात बल पूर्वक फाइनेंस दो पहिया वाहन को अवैधानिक रूप से कब्जे में लिया गया एवं अपीलार्थी द्वारा परिवादी के विरूद्ध उत्पीडन की कार्यवाही सुनिश्चित की गई।
समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश पूर्ण रूप से उचित पाया जाता है। वास्तव में अपील निर्णीत किये जाते समय इस न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध हर्जाना योजित किया जाना भी समुचित पाया जाता है, परन्तु चूंकि परिवादी द्वारा अपील प्रस्तुत नहीं की गई है अत्एव हर्जाना योजित किया जाना उचित नहीं प्रतीत होता है, तद्नुसार अपील निरस्त की जाती है।
जिला उपभोक्ता आयोग के निर्णय/आदेश का अनुपालन आज से 02 सप्ताह की अवधि में अपीलार्थी द्वारा सुनिश्चित न किया जावे, अन्यथा अपीलार्थी द्वारा परिवादी को हर्जाने के रूप में रू0 25,000.00 (पच्चीय हजार रूपये) भी देय होगा।
प्रस्तुत अपील को योजित करते समय यदि कोई धनराशि अपीलार्थी द्वारा जमा की गयी हो, तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित सम्बन्धित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार)
अध्यक्ष
हरीश सिंह
वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2.,
कोर्ट नं0-1