Uttar Pradesh

Kanpur Nagar

CC/293/2015

jagrati - Complainant(s)

Versus

somnath singh - Opp.Party(s)

02 May 2016

ORDER

CONSUMER FORUM KANPUR NAGAR
TREASURY COMPOUND
 
Complaint Case No. CC/293/2015
 
1. jagrati
15/52 CIVIL LINES KANPUR
kanpur nagar
up
...........Complainant(s)
Versus
1. somnath singh
KAKADEV
kanpur nagar
UP
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. RN. SINGH PRESIDENT
 HON'BLE MRS. Sudha Yadav MEMBER
 HON'BLE MR. PURUSHOTTAM SINGH MEMBER
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
Dated : 02 May 2016
Final Order / Judgement

 


जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोश फोरम, कानपुर नगर।

   अध्यासीनः      डा0 आर0एन0 सिंह........................................अध्यक्ष    
    पुरूशोत्तम सिंह.......................................वरि0सदस्य
    सुधा यादव.....................................................सदस्या
    

उपभोक्ता वाद संख्या-293/2015
श्रीमती जागृति पत्नी श्री नवल किषोर निवासिनी 15/52 सिविल लाइन्स थाना कोतवाली, कानपुर नगर।
                                  ................परिवादिनी
बनाम
सोमनाथ सिंह मैनेजिंग डायरेक्टर मे0 सोम आस्था रियलेटर्स 1676 बखतौरी पुरवा के पीछे हंसपुरम चौकी हमीरपुर रोड, नौबस्ता कानपुर नगर। हाल पता-117/122 पुरानी बस्ती काकादेव कानपुर नगर।
                             ...........विपक्षी
परिवाद दाखिल होने की तिथिः 08.06.2015
निर्णय की तिथिः 30.08.2016

डा0 आर0एन0 सिंह अध्यक्ष द्वारा उद्घोशितः-

ःःःएकपक्षीय-निर्णयःःः
1.      परिवादिनी की ओर से प्रस्तुत परिवाद इस आषय से योजित किया गया है कि परिवादिनी को विपक्षी से भूखण्ड सं0-10 की बुकिंग की जमा धनराषि रू0 25,000.00 मय 10 प्रतिषत ब्याज दिलाया जाये, मानसिक, षारीरिक आघात व नोटिस खर्च के रूप में रू0 10000.00 तथा परिवाद व्यय दिलाया जाये।
2.     परिवाद पत्र के अनुसार संक्षेप में परिवादिनी का कथन यह है कि परिवादिनी ने विपक्षी द्वारा दर्षायी गयी स्कीम ’’अपना आषियाना’’ षिवली रोड कानपुर देहात में भूखण्ड सं0-39 रकबा 100 वर्गगज, 125 वर्गफुट की दर से रू0 10000.00 नगद दिनांक 20.08.14 को व रू0 15000.00  चेक सं0-536141 दिनांकित 21.09.14 को देकर बुक कराया था। जिसकी प्राप्ति रसीद संख्या क्रमषः-19 व 37 परिवादिनी को दी गयी थी।  परिवादिनी को भूखण्ड की कुल कीमत रू0 1125.00 की दर से 60 किष्तें बतायी गयी 
...........2
...2...

थी और यह बताया गया कि स्कीम पूर्ण रूप से विकसित व आवासीय है। परिवादिनी जब एक माह बाद मौके पर गया तो पाया कि स्कीम में कोई विकास नहीं है और न ही भविश्य में षीघ्र विकास की संभावना है। परिवादिनी तुरन्त रहना चाहता था, इसलिए विपक्षी से मिलकर अपनी मनसा बताया तो विपक्षी ने कहा कि अभी कई साल का समय लगेगा। परिवादिनी ने विपक्षी से अपना पैसा वापस मांगा और कहा कि मेरी बुकिंग कैंसिल कर दी जाये और परिवादिनी का जमा पैसा रू0 25000.00 वापस कर दे, परन्तु विपक्षी ने पैसा वापस करने से मना कर दिया। परिवादिनी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से विपक्षी को नोटिस भेजी, परन्तु विपक्षी ने नोटिस लेने से इंकार कर दिया। विपक्षी ने जालसाजी करके और पूर्ण विकास दिखाकर परिवादिनी को रू0 25000.00 की क्षति पहुॅचायी है। फलस्वरूप परिवादिनी को प्रस्तुत परिवाद योजित करना पड़ा।
3.    परिवाद योजित होने के पष्चात विपक्षी को जरिये रजिस्टर्ड डाक नोटिस भेजी गयी, किन्तु विपक्षी बावजूद विधिक नोटिस फोरम के समक्ष उपस्थित नहीं आया। अतः फोरम द्वारा दिनांक 27.08.15 को विपक्षी के विरूद्ध परिवाद एकपक्षीय चलाये जाने का आदेष पारित किया गया।
परिवादिनी की ओर से प्रस्तुत किये गये अभिलेखीय साक्ष्यः-
4.    परिवादिनी ने अपने कथन के समर्थन में स्वयं का षपथपत्र दिनांकित 02.06.15 व 19.08.16 तथा अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में सूची कागज सं0-4/1 के साथ संलग्न कागज सं0-4/2 लगायत् 4/5, कागज सं0-7/1 लगायत् 7/4 दाखिल किया है।
निष्कर्श
5.    फोरम द्वारा परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गयी तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक परिषीलन किया गया।
    परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता को एकपक्षीय रूप से सुनने व प्रस्तुत लिखित बहस तथा पत्रावली के सम्यक  परिषीलन  से विदित होता  
............3
...3...
है कि परिवादिनी द्वारा अपने कथन के समर्थन में उपरोक्तानुसार षपथपत्र व अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में सूची कागज सं0-4/1 के साथ संलग्न कागज सं0-4/2 लगायत् 4/5, कागज सं0-7/1 लगायत् 7/4 दाखिल किये गये हैं। विपक्षी, बावजूद तामीला कोई उपस्थित नहीं आया और न ही परिवादिनी की ओर से प्रस्तुत किये गये षपथपत्रीय व अभिलेखीय साक्ष्यों का खण्डन किया गया है, जिससे परिवादिनी की ओर से प्रस्तुत किये गये षपथपत्रीय साक्ष्य व प्रलेखीय साक्ष्यों पर अविष्वास किये जाने का कोई आधार नहीं है। 
    अतः उपरोक्तानुसार दिये गये निश्कर्श के आधार पर फोरम इस मत का है कि परिवादिनी का प्रस्तुत परिवाद एकपक्षीय व आंषिक रूप से, भूखण्ड सं0-10 की बुकिंग हेतु जमा की गयी धनराषि रू0 25000.00 मय 8 प्रतिषत वार्शिक ब्याज की दर से, प्रस्तुत परिवाद योजित करने की तिथि से तायूम वसूली तक के लिए तथा रू0 5000.00 परिवाद व्यय के लिए स्वीकार किये जाने योग्य है। जहां तक परिवादिनी की ओर से याचित अन्य उपषम का सम्बन्ध है- उक्त याचित उपषम के लिए परिवादिनी द्वारा कोई सारवान तथ्य अथवा सारवान साक्ष्य प्रस्तुत न किये जाने के कारण परिवादिनी द्वारा याचित अन्य उपषम के लिए परिवाद स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।    
ःःःआदेषःःः
6.     परिवादिनी का प्रस्तुत परिवाद विपक्षी के विरूद्ध एकपक्षीय व आंषिक रूप से इस आषय से स्वीकार किया जाता है कि प्रस्तुत निर्णय पारित करने के 30 दिन के अंदर विपक्षी, परिवादिनी को, उसके द्वारा जमा की गयी धनराषि रू0 25000.00 मय 8 प्रतिषत वार्शिक ब्याज की दर से, प्रस्तुत परिवाद योजित करने की तिथि से तायूम वसूली अदा करे तथा रू0     5000.00 परिवाद व्यय भी अदा करे।

  (पुरूशोत्तम सिंह)       ( सुधा यादव )         (डा0 आर0एन0 सिंह)
     वरि0सदस्य           सदस्या                   अध्यक्ष
 जिला उपभोक्ता विवाद    जिला उपभोक्ता विवाद        जिला उपभोक्ता विवाद       
     प्रतितोश फोरम          प्रतितोश फोरम                प्रतितोश फोरम
     कानपुर नगर।           कानपुर नगर                 कानपुर नगर।
..........4
...4...

    आज यह निर्णय फोरम के खुले न्याय कक्ष में हस्ताक्षरित व दिनांकित होने के उपरान्त उद्घोशित किया गया।


  (पुरूशोत्तम सिंह)       ( सुधा यादव )         (डा0 आर0एन0 सिंह)
     वरि0सदस्य           सदस्या                   अध्यक्ष
 जिला उपभोक्ता विवाद    जिला उपभोक्ता विवाद        जिला उपभोक्ता विवाद       
     प्रतितोश फोरम          प्रतितोश फोरम                प्रतितोश फोरम
     कानपुर नगर।           कानपुर नगर                 कानपुर नगर।

 

 

 


 

 
 
[HON'BLE MR. RN. SINGH]
PRESIDENT
 
[HON'BLE MRS. Sudha Yadav]
MEMBER
 
[HON'BLE MR. PURUSHOTTAM SINGH]
MEMBER

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