राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
मौखिक
अपील संख्या-2286/2009
मुरादाबाद डेवलपमेन्ट अथारिटी द्वारा वाइस चेयरमैन आफिस
कैथ रोड, मुरादाबाद। .....अपीलार्थी@विपक्षी
बनाम
श्रीमती शमशाद बानो पत्नी श्री साजिद हुसैन निवासी केयर आफ अनीस
अहमद 316, लेन नं0 3 सीतापुरी, संभल चंदौसी रोड मुरादाबाद।
.......प्रत्यर्थी/परिवादिनी
समक्ष:-
1. मा0 श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. मा0 श्री विकास सक्सेना, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री अभिषेक मिश्रा, विद्वान
अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : श्री टी0एच0 नकवी, विद्वान
अधिवक्ता।
दिनांक 12.09.2022
मा0 श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या 241/07 श्रीमती शमशाद बानो बनाम मुरादाबाद डेवलपमेन्ट अथारिटी व दो अन्य में पारित निर्णय व आदेश को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि जिला उपभोक्ता मंच ने रू. 1000/- हर्जा अवैध रूप से अधिरोपित किया है तथा अवैध निर्णय पारित किया है।
2. दोनों पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा प्रश्नगत निर्णय व पत्रावली का अवलोकन किया गया।
3. जिला उपभोक्ता मंच ने अपने निर्णय में यह उल्लेख किया है कि परिवादी को आवंटित भवन पर प्राधिकरण द्वारा अंकन रू. 20130/- सरचार्ज लगाया गया है, परन्तु इस सरचार्ज को लगाने का कोई कारण दर्शित नहीं किया गया है। आज भी अपीलार्थी की ओर से इस सरचार्ज को अधिरोपित करने का कोई आधार इस पीठ के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया
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है, इसलिए जिला उपभोक्ता मंच द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है, तदनुसार अपील खारिज होने योग्य है।
आदेश
4. अपील खारिज की जाती है।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस आदेश को आयोग की वेबसाइड पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(विकास सक्सेना) (सुशील कुमार) सदस्य सदस्य
राकेश, पी0ए0-2
कोर्ट-3