राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
मौखिक
अपील संख्या-1251/2003
(जिला फोरम, बलिया द्वारा परिवाद संख्या-107/2002 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 24-04-2003 के विरूद्ध)
सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया द्वारा शाखा प्रबन्धक, सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, शाखा बेल्थरा रोड, पोस्ट बेल्थरा रोड, जिला बलिया
अपीलार्थी / विपक्षी
बनाम
- श्रीमती शान्ती देवी पत्नी श्री रवीन्द्र प्रसाद, निवासी बस स्टेशन रोड, मोहल्ला बेल्थरा रोड, पोस्ट बेल्थरा रोड, जिला बलिया।
प्रत्यर्थी/परिवादिनी
2- बी0डी0ओ0 सीयर/अध्यक्ष टाउन एरिया, बेल्थरा रोड, पोस्ट बेल्थरा
रोड, जिला बलिया।
- हरिजन समाज एवं कल्याण अधिकारी, बलिया।
- ट्रेजरी आफीसर, जिला ट्रेजरी, जिला बलिया।
प्रत्यर्थी / विपक्षीगण
समक्ष :-
1- मा0 श्री राम चरन चौधरी, पीठासीन सदस्य।
2- मा0 श्रीमती बाल कुमारी, सदस्य।
1- अपीलार्थी की ओर से उपस्थित – कोई नहीं।
2- प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित - कोई नहीं।
दिनांक : 04-11-2015
मा0 श्री राम चरन चौधरी, पीठासीन सदस्य द्वारा उदघोषित निर्णय :
अपीलकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं। मौजूदा अपील जिला फोरम, बलिया के द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांकित 24-04-2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। विद्धान जिला मंच ने परिवादी का परिवाद स्वीकार करते हुए विपक्षी को आदेशित किया है कि वह परिवादी को 10,000/-रू0 मय 6 प्रतिशत ब्याज परिवाद प्रस्तुत करने की तिथि से अदा करें तथा 300/-रू0 वाद व्यय व 100/-रू0 शारीरिक कष्ट के मद में भी अदा करें। इसी आदेश से क्षुब्ध होकर यह अपील योजित की गयी है।
पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलकर्ता की ओर से दिनांक 15-07-2013 से लगातार कोई उपस्थित नहीं आ रहा है और न ही अपीलकर्ता द्वारा पैरवी ही की गयी है।
अत: अपीलकर्ता की अनुपस्थिति व पैरवी न करने के कारण अपील खारिज किये जाने योग्य है।
आदेश
अपीलकर्ता की अपील उसकी अनुपस्थिति पैरवी न करने के कारण खारिज की जाती है। उभयपक्ष अपना-अपना अपीलीय व्यय स्वंय वहन करेंगे।
( राम चरन चौधरी ) ( बाल कुमारी )
पीठासीन सदस्य सदस्य
कोर्ट नं0-5 प्रदीप मिश्रा