मौखिक
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 लखनऊ
रिवीजन संख्या 94 सन 2019
रूहेलखण्ड मेटिकल कालेज एण्ड हास्टिपल -बनाम-श्रीमती सपना व अन्य
पुनरीक्षणकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता - श्री एस0के0 श्रीवास्तव
विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता - कोई नहीं ।
दिनांक:- 01.10.2021
मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उद्घोषित
निर्णय
प्रस्तुत पुनरीक्षण जिला उपभोक्ता फोरम/आयोग, बरेली (द्वितीय) द्वारा परिवाद संख्या 64 सन 2013 में पारित प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश दिनांक 03.09.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है।
आदेश दिनांक 03.09.2019 द्वारा विद्वान जिला फोरम (द्वितीय) बरेली ने पुनरीक्षणकर्ता रूहेलखण्ड मेटिकल कालेज एण्ड हास्टिपल द्वारा प्रस्तुत कागज संख्या 143 निस्तारित करते हुए प्रतिपक्षी संख्या 01 को यह आदेशित किया था कि वह आयकर विभाग से संबंधित तीन वर्षो का विवरण पत्र फोरम के सम्मुख प्रस्तुत करे । प्रतिपक्षी संख्या 01 द्वारा यह कथन किया जा रहा है कि वह दानशील (चैरिटेबल) संस्था है और उपरोक्त कार्य दानशीलता हेतु किया गया है।
आयकर अधिनियम की धारा 12 में ट्रस्ट और संस्थान को प्राप्त कन्ट्रीव्यूशन दानराशि के संबंध में प्राप्त धनराशि पर छूट प्रदान करने हेतु दिशा-निर्देश दिए गए है जबकि धारा 12(ए) में उपरोक्त के संबंध में आवश्यक जानकारियां दी गयी हैं जिससे कि ट्रस्ट/निधि का पंजीकरण किया जा सके तथा उसके संबंध में विवरण उपलब्ध कराते हुए धारा 12 (एए) उपरोक्त पंजीकरण के प्रोसीजर के बारे में विवरण उपलब्ध कराता है।
चूंकि प्रतिपक्षी संख्या 01 रूहेलखण्ड मेटिकल कालेज एण्ड हास्टिपल उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत दानशील /चैरिटेबल कार्य के संबंध में आयकर विभाग से छूट प्राप्त कर रहा है, जोकि उसके द्वारा आयकर विभाग में प्रस्तुत आयकर प्रपत्र से साबित हो सकता है, अत: मेरे विचार से जो आदेश जिला फोरम, बरेली (द्वितीय) द्वारा दिनांक 03.09.2019 को पारित किया गया है, उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। उक्त आदेश का अनुपालन 30 दिवस में करने हेतु आदेशित किया जाता है।
इस आदेश की प्रति कार्यालय तथा पुनरीक्षणकर्ता द्वारा जिला आयोग बरेली (द्वितीय) को दो सप्ताह की अवधि में प्राप्त करायी जाए ।
प्रस्तुत अपील तद्ननुसार निस्तारित की जाती है।
आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार)
अध्यक्ष
सुबोल श्रीवास्तव
पी0ए0-कोर्ट नं0-1