राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
पुनरीक्षण संख्या-79/2022
(मौखिक)
(जिला उपभोक्ता आयोग, प्रथम, मुरादाबाद द्वारा परिवाद संख्या 114/2019 में पारित आदेश दिनांक 23.02.2021 एवं दिनांक 07.09.2022 के विरूद्ध)
आदित्य बिरला सन लाईफ इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड द्वारा चीफ मैनेजर, रजिस्टर्ड आफिस- वन इण्डियाबुल्स सेन्टर, टावर नं01, 16वां तल, जुपिटर मिल कम्पाउण्ड, 841, सेनापति बापत मार्ग, ऐल्फिनस्टोन रोड, मुम्बई, महाराष्ट्र-400013
........................पुनरीक्षणकर्ता/विपक्षी सं01 व 2
बनाम
श्रीमती सन्तोष पत्नी स्व0 कैलाश, निवासी- ग्राम-नवाबगंज, शुमाली खोड सिकन्दरा, जिला, रामपुर, उत्तर प्रदेश
...................विपक्षी/परिवादिनी
समक्ष:-
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष।
पुनरीक्षणकर्ता की ओर से उपस्थित : श्री सचिन गर्ग,
विद्वान अधिवक्ता।
विपक्षी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक: 05.12.2022
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका पुनरीक्षणकर्ता द्वारा जिला उपभोक्ता आयोग, प्रथम, मुरादाबाद द्वारा परिवाद संख्या-114/2019 श्रीमती सन्तोष बनाम आदित्य बिरला सन लाईफ इं0कं0लि0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.02.2021 एवं दिनांक 07.09.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।
प्रश्नगत आदेश के द्वारा जिला उपभोक्ता आयोग ने पुनरीक्षणकर्ता/विपक्षीगण द्वारा लिखित कथन प्रस्तुत करने का अधिकार समाप्त करते हुए परिवाद को पुनरीक्षणकर्ता/विपक्षीगण के विरूद्ध एकपक्षीय रूप से सुने जाने का आदेश पारित किया है।
मेरे द्वारा पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा
-2-
जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
चूँकि जिला उपभोक्ता आयोग के सम्मुख प्रस्तुत परिवाद में पुनरीक्षणकर्ता/विपक्षीगण द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 38 के अन्तर्गत निर्धारित समयावधि में लिखित कथन दाखिल नहीं किया गया है, अत: जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश विधिसम्मत है, जिसमें कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है।
तदनुसार प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका अंगीकरण के स्तर पर निरस्त की जाती है।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार)
अध्यक्ष
जितेन्द्र आशु0
कोर्ट नं0-1