राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
(मौखिक)
अपील संख्या:-300/2024
लक्ष्मण सिंह पुत्र स्व0 श्री श्रीराम, निवासी ग्राम मलकपुर, पो0 सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा, तहसील सदर जिला गौतम बुद्ध नगर।
बनाम
श्रीमती ऋतु महेश्वरी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण आदि।
समक्ष :-
मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष
अपीलार्थी के स्वयं : श्री लक्ष्मण सिंह (स्वयं)
प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता : कोई नहीं।
दिनांक :- 21.3.2024
मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
प्रस्तुत अपील, अपीलार्थी/लक्ष्मण सिंह द्वारा इस आयोग के सम्मुख धारा-41 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, गौतम बुद्ध नगर द्वारा परिवाद सं0-380/2023 में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 06.01.2024 के विरूद्ध योजित की गई है।
अपीलार्थी लक्ष्मण सिंह स्वयं उपस्थित है, जिन्हें विस्तार पूर्वक सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों का परिशीलन किया गया।
प्रथम दृष्टिया प्रत्यर्थी के रूप में अधिकारीगण को नाम से पक्षकार बनाया गया है, जो कि मेरे विचार से विधि के अनुसार उचित नहीं प्रतीत होता है, अन्यथा भी जो प्रार्थना परिवाद पत्र में अपीलार्थी/परिवादी द्वारा की गई है उस हेतु अनुतोष जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा अथवा इस न्यायालय द्वारा विधिनुसार
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प्रदान नहीं किया जा सकता है। जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा उचित रूप से निर्णय/आदेश पारित किया गया है, जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पायी जाती है। तद्नुसार प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है।
यहॉ यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत जो सूचनायें अथवा प्रपत्र/प्रमाणित प्रति प्रत्यर्थी ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्ध नगर से प्राप्त करना चाहता है, वह अपीलार्थी द्वारा उपरोक्त प्राधिकरण के सम्यक अधिकारी के सम्मुख विधिनुसार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए प्राप्त की जा सकती है, जिस हेतु अपीलार्थी के अधिकार सुरक्षित हैं, जिसका प्रयोग तद्नुसार सुनिश्चित किया जावे।
आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार)
अध्यक्ष
हरीश सिंह
वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2.,
कोर्ट नं0-1