राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
मौखिक
विविध वाद सं0-523/2023
लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन आफ इण्डिया बनाम श्रीमती रीता
12-03-2024 :-
मा0 श्री राजेन्द्र सिंह, सदस्य द्वारा उद्घोषित
निर्णय
पुकार करवाई गई। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री विकास अग्रवाल उपस्थित हैं।
हमने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री विकास अग्रवाल को विस्तार से सुना गया तथा प्रश्नगत निर्णय का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
प्रार्थी/अपीलार्थी एल0आई0सी0 की ओर से यह विविध प्रार्थना पत्र इस पीठ द्वारा अपील सं0-866/2016, लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन आफ इण्डिया बनाम श्रीमती रीता में घोषित निर्णय दिनांक 25-08-2023 में लिपिकीय त्रुटि को ठीक करने के लिए दिया गया है। प्रार्थी के अनुसार यह कहा गया है कि इस मामले में केवल 03 अर्द्ध वार्षिक प्रीमियम अदा की गई थीं, जबकि निर्णय के पेज-8 पर आपरेटिव आर्डर की प्रथम पंक्ति में लिखा गया है कि, '' अपीलार्थी/विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रत्यर्थी/परिवादिनी को पेड-अप वैल्यू की धनराशि प्रदान करे। '' प्रार्थी के अनुसार पेड-अप वैल्यू की धनराशि के आगे '' यदि कोई देय हो '' बढ़ाया जाये।
प्रश्नगत निर्णय दिनांक 25-08-2023 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा की गई उपरोक्त प्रार्थना उचित है। अत: तदनुसार उक्त निर्णय दिनांक 25-08-2023 के आपरेटिव आर्डर में '' पेड-अप वैल्यू '' के आगे '' यदि कोई देय हो '' बढ़ाया जाता है। तदनुसार यह विविध वाद अन्तिम रूप से निस्तारित किया जाता है।
इस आदेश की एक प्रमाणित प्रतिलिपि मूल अपील सं0-866/2016 की पत्रावली में भी रखी जाए।
(विकास सक्सेना) (राजेन्द्र सिंह)
सदस्य सदस्य
प्रमोद कुमार,
वैयक्तिक सहायक ग्रेड-1,
कोर्ट नं0-2.