(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-2443/2014
ऐगन रेलिगेयर लाइफ इंश्योरेंस कं0लि0
बनाम
श्रीमती रश्मि तथा अन्य
समक्ष:-
1. माननीय श्री राजेन्द्र सिंह, सदस्य।
2. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित: कोई नहीं
प्रत्यर्थी सं0 1 की ओर से उपस्थित: श्री ए0के0 पाण्डेय, विद्धान अधिवक्ता
प्रत्यर्थी सं0 2 व 3 की ओर से उपस्थित: कोई नहीं
दिनांक :25.07.2023
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या-149/2013, श्रीमती रश्मि बनाम ऐगन रेलिगेयर लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी व अन्य में विद्वान जिला आयोग, अमरोहा द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 12.05.2014 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गयी है।
2. अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। प्रत्यर्थी सं0 1 की ओर से विद्धान अधिवक्ता श्री ए0के0 पाण्डेय उपस्थित हैं। पत्रावली एवं प्रश्नगत निर्णय/आदेश का अवलोकन किया गया।
3. जिला उपभोक्ता मंच ने अंकन 5,95,000/-रू0 बीमित धनराशि 08 प्रतिशत ब्याज के साथ अदा करने का आदेश पारित किया है। निर्णय के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रत्यर्थी/परिवादिनी की माता श्रीमती ऊषा देवी द्वारा बीमा पॉलिसी प्राप्त की गयी थी। बीमा पॉलिसी की अवधि के दौरान उनकी मृत्यु कारित हो गयी। प्रत्यर्थी/परिवादिनी बीमित धारक की नामिनी है, परंतु बीमा क्लेम नहीं दिया गया, इसलिए जिला उपभोक्ता द्वारा बीमा क्लेम अदा करने का आदेश पारित किया है।
आदेश
अपील खारिज की जाती है। जिला उपभोक्ता मंच द्वारा पारित निर्णय/आदेश की पुष्टि की जाती है।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित संबंधित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुशील कुमार)(राजेन्द्र सिंह)
सदस्य सदस्य
25.07.2023
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 2