राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
मौखिक
अपील संख्या-1451/2015
इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि0। .....अपीलार्थी@विपक्षी
बनाम
श्रीमती रमा सिंह पत्नी स्व0 राजेश कुमार निवासी अक्किलपुर
पोस्ट सकरारा पी.एस. खैराबाद, जिला सीतापुर।
.......प्रत्यर्थी/परिवादिनी
समक्ष:-
1. मा0 श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. मा0 श्री विकास सक्सेना, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री विक्रम सोनी, विद्वान
अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक 25.11.2022
मा0 श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या 174/2013 श्रीमती रमा सिंह बनाम इफको टोकियो जनरल इं0कं0लि0 में पारित निर्णय व आदेश दिनांक 11.06.2015 के विरूद्ध यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि जिस तिथि को खाद क्रय करना कृषक के स्तर पर कहा गया है, बीमा पालिसी अस्तित्व में नहीं थी, अत: जिला उपभोक्ता मंच ने अवैध रूप से बीमित धनराशि अदा करने का आदेश दिया गया है।
2. केवल अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
3. परिवाद पत्र में यह तथ्य वर्णित है कि दि. 16.05.13 को परिवादिया के पति राजेश कुमार द्वारा 27 बोरी यूरिया और 10 बोरी डी.ए.पी. क्रय किया गया। इस योजना के अंतर्गत एक लाख रूपये तक का बीमा था।
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परिवादिया के पति की मृत्यु दि. 23.05.13 को हो गई, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
4. पालिसी की प्रति पत्रावली पर दस्तावेज संख्या 19 लगायत 23 पर मौजूद है। इनकी शर्तों के अवलोकन से जाहिर होता है कि कृषक को जो सुरक्षा अवधि प्रदान की गई है वह क्रय करने के 31 दिन बाद से प्रभावी होती है, जबकि खाद क्रय करने की पुष्टि 31 दिन की अवधि पूर्व से ही खाद क्रेता की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए मृत्यु की तिथि को बीमा पालिसी परिवादिया के पति के संबंध में प्रभावी नहीं थी, अत: कोई बीमा क्लेम देय नहीं था। तदनुसार प्रस्तुत अपील स्वीकार होने योग्य है।
आदेश
5. अपील स्वीकार की जाती है। जिला उपभोक्ता मंच द्वारा पारित निर्णय व आदेश अपास्त किया जाता है।
अपीलार्थी द्वारा धारा-15 के अंतर्गत जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित अपीलार्थी को वापस की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस आदेश को आयोग की
वेबसाइड पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(विकास सक्सेना) (सुशील कुमार) सदस्य सदस्य
राकेश, पी0ए0-2
कोर्ट-2