राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
मौखिक
अपील संख्या-3121/2003
डिस्ट्रिक इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स एटा। .........अपीलार्थी/विपक्षी
बनाम्
1.श्रीमती पुष्पा देवी, विधवा श्री रमेश चंद्र अग्रवाल निवासी-मोहल्ला
सराय मिश्रा तहसील साकेत जिला एटा।
2.डायरेक्टर एजूकेशन आगरा, रीजन आगरा।
3.गांधी मेमोरियल इंटर, कालेज एटा द्वारा मैनेजर।
4.लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन आफ इंडिया लखनऊ द्वारा
चेयरमैन। ........प्रत्यर्थी/परिवादी
समक्ष:-
1. मा0 श्री राम चरन चौधरी, पीठासीन सदस्य।
2. मा0 श्री राज कमल गुप्ता, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री अरूण टंडन, विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित :कोई नहीं।
दिनांक 12.05.2015
मा0 श्री राज कमल गुप्ता, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
प्रस्तुत अपील जिला फोरम एटा द्वारा परिवादी संख्या 37/2001 में पारित निर्णय/आदेश दि. 20.10.2003 के विरूद्ध योजित की गई है।
संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि परिवादिनी के स्व0 पति रमेश चंद्र अग्रवाल विपक्षी संख्या 3 के विद्यालय में शिक्षक पद पर कार्यरत थे। उनका स्वर्गवास हो गया। उनकी सेवापंजिका अधियाचन एवं विनिमितीकरण हेतु विपक्षी संख्या 2 के माध्यम से विपक्षी संख्या 1 के कार्यालय में भेजी गई थी, किंतु यह सेवा पंजिका विपक्षी संख्या 3 के कार्यालय में वाद दायर होने तक प्राप्त नहीं हुई, जिसके कारण परिवादिनी के पति की मृत्यु के बाद प्राप्त होने वाली सामूहिक बीमा योजना का दावा प्रस्तुत नहीं कर पायी।
अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता की बहस को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का भलीभांति परिशीलन किया गया।
कागज संख्या 18, 19 से स्पष्ट है कि श्रीमती पुष्पा देवी को दि. 01.11.2003 को रू. 29882/- चेक संख्या 088099 के द्वारा प्राप्त हो गया है। चेक 31.10.2003 का दिनांकित है और जिला फोरम का निर्णय 20.10.2003 का है। अपीलार्थी के विद्वान
-2-
अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि जो हर्जा लगाया गया है वह समाप्त कर दिया जाए। अपीलार्थी क ऊपर जिला फोरम द्वारा रू. 5000/- का हर्जा लगाया गया है वह समाप्त किए जाने योग्य है और शेष आदेश की पुष्टि किए जाने योग्य है। तदनुसार अपील आंशिक रूप से स्वीकार किए जाने योग्य है।
आदेश
अपीलकर्ता की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। जिला फोरम द्वारा दि. 20.10.2003 में जो रू. 5000/- का आर्थिक क्षतिपूर्ति व वाद व्यय के रूप में लगाया गया है वह समाप्त किया जाता है। शेष आदेश की पुष्टि की जाती है।
उभय पक्ष अपना-अपना अपीलीय-व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
(राम चरन चौधरी) (राज कमल गुप्ता)
पीठासीन सदस्य सदस्य
राकेश, आशुलिपिक
कोर्ट-5